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रायपुर में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन - Raipur District Administration

छठ (Chath) महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. वहीं, रायपुर जिला प्रशासन (Raipur District Administration) ने कोरोना (Corona) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छठ घाट (Chhath Ghat) में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी है.

District administration issued guidelines
जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन
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Published : Nov 8, 2021, 8:28 PM IST

रायपुरः छठ पर्व की शुरुआत आज नहाय खाय (Nahay Khay) से हो चुकी है. वहीं, हर ओर प्रशासन भी कोरोना संक्रमण (corona virus) को देखते हुए छठ घाट (Chath Ghat) और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयारियों में जुट चुकी है. इधर,छठ पूजा में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना टीका (Covid vaccination) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही प्रशासन की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी गई है.

नहाए खाए रिवाज से शुरू होती है छठ पूजा, लौकी की सब्जी और चावल का है विशेष महत्व

वहीं, जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर (Additional District Magistrate Raipur) ने 10 नवंबर को छठ स्थलों में होने वाले आयोजनों के लिए गाइडलाइन जारी की है. छठ पूजा में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 का टीका लगाना अनिवार्य होगा.

इन नियमों का करना होगा पालन

  • छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति नुमति होगी, अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी.
  • छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मांस सोशल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन तथा समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा.
  • छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस सभा रैली का आयोजन नहीं होगा.
  • छठ पूजा स्थलों में पान गुटका, इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित होगा.
  • छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 तक बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी.
  • छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार मिला दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी.
  • छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टीका का लगाना अनिवार्य होगा.
  • नदी तालाब के गहरे पानी में जा कर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी.
  • आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप करना होगा.
  • सभी गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करना होगा गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

रायपुरः छठ पर्व की शुरुआत आज नहाय खाय (Nahay Khay) से हो चुकी है. वहीं, हर ओर प्रशासन भी कोरोना संक्रमण (corona virus) को देखते हुए छठ घाट (Chath Ghat) और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयारियों में जुट चुकी है. इधर,छठ पूजा में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना टीका (Covid vaccination) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही प्रशासन की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी गई है.

नहाए खाए रिवाज से शुरू होती है छठ पूजा, लौकी की सब्जी और चावल का है विशेष महत्व

वहीं, जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर (Additional District Magistrate Raipur) ने 10 नवंबर को छठ स्थलों में होने वाले आयोजनों के लिए गाइडलाइन जारी की है. छठ पूजा में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 का टीका लगाना अनिवार्य होगा.

इन नियमों का करना होगा पालन

  • छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति नुमति होगी, अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी.
  • छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मांस सोशल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन तथा समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा.
  • छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस सभा रैली का आयोजन नहीं होगा.
  • छठ पूजा स्थलों में पान गुटका, इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित होगा.
  • छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 तक बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी.
  • छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार मिला दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी.
  • छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टीका का लगाना अनिवार्य होगा.
  • नदी तालाब के गहरे पानी में जा कर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी.
  • आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप करना होगा.
  • सभी गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करना होगा गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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