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रायपुर: 6 सप्ताह में न्यू स्वागत विहार कॉलोनी का मामला सुलझा लें बिल्डर, नहीं तो होगा जुर्माना - कोर्ट का आदेश

न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामले में उच्च न्यायालय ने बिल्डर को 6 सप्ताह के अंदर सभी निवेशकों को उनकी संपत्ति देने के निर्देश दिए हैं.

न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामला
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Published : May 8, 2019, 8:21 AM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर के न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामले में लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मामले में उच्च न्यायालय ने बिल्डर को 6 सप्ताह के अंदर सभी निवेशकों को उनकी संपत्ति देने के निर्देश दिए हैं.

न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामला

बिल्डर द्वारा जमीन के कमी की बात रखने पर माननीय न्यायधीश ने 6 सफ्ताह में ही सभी निवेशकों से सहमति लेकर मामले को निपटाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने ऐसा नहीं करने पर बिल्डर पर जुर्माना लगाने की बात कही है.

न्यू स्वागत विहार प्रोजेक्ट में लगाया था पैसा
रायपुर में अपने आशियाने की आस में लोगों ने न्यू स्वागत विहार प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट विवादों में होने के कारण अब तक लोगों को अपना प्लॉट और मकान नहीं मिल पाया है.

मामले में सवाल उठते रहे
यहां प्रोजेक्ट को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों पर भी इस मामले में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए अब राहत की खबर है. हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़ित परिवारों ने खुशी जताई है.

रायपुर: राजधानी रायपुर के न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामले में लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मामले में उच्च न्यायालय ने बिल्डर को 6 सप्ताह के अंदर सभी निवेशकों को उनकी संपत्ति देने के निर्देश दिए हैं.

न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामला

बिल्डर द्वारा जमीन के कमी की बात रखने पर माननीय न्यायधीश ने 6 सफ्ताह में ही सभी निवेशकों से सहमति लेकर मामले को निपटाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने ऐसा नहीं करने पर बिल्डर पर जुर्माना लगाने की बात कही है.

न्यू स्वागत विहार प्रोजेक्ट में लगाया था पैसा
रायपुर में अपने आशियाने की आस में लोगों ने न्यू स्वागत विहार प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट विवादों में होने के कारण अब तक लोगों को अपना प्लॉट और मकान नहीं मिल पाया है.

मामले में सवाल उठते रहे
यहां प्रोजेक्ट को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों पर भी इस मामले में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए अब राहत की खबर है. हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़ित परिवारों ने खुशी जताई है.

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रायपुर। न्यू स्वागत विहार के मामले में अब पीड़ितों के लिए राहत की खबर है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना याचिका न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों ने दायर किया है। उस पर आज निर्णय दिया है कि 6 सप्ताह में सभी निवेशक को उनकी संपत्ति प्रदान किया जाए। इस पर जब बिल्डर ने कहा कि उक्त जमीन पर जगह कम है तो इस पर माननीय न्यायधीश ने इन्हीं 6 सफ्ताह में ही उनसे यदि कम जगह दी जाती है तो सभी निवेशकों से सहमति लेकर इन्हीं 6 सफ्ताह में निराकृत करे अन्यथा कोर्ट चार्ज लगा देंगे। गौरतलब है कि रायपुर में अपने आशियाने की आस में लोगो ने अपने खून पसीने की कमाई को इस प्रोजेक्ट में लगाया था। लेकिन यह प्रोजेक्ट विवादों में होने से अब तक उन्हें अपना प्लाट और मकान नही मिल पाया है। इस कालोनी को लेकर संजय बाजपेयी बिल्डर का प्रोजेक्ट पूरी तरह विवादों में रहा। यहाँ प्रोजेक्ट को लेकर टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों पर भी इस मामले में सवाल उठते रहे है। लेकिन पीड़ितों के लिए अब राहत की खबर है कि उन्हें अपने घर का सपना अब सच होता दिख रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर संजय बाजपेयी बिल्डर के इस न्यू स्वागत विहार के पीड़ित परिवारों ने खुशी जताई है।आज हुई सुनवाई के दौरान टाउन एंड कंट्री के अधिकारी संदीप बंगड़े एवम् विनीत नायर और बिल्डर व उनके वकील एवम् न्यू स्वागत विहार भू स्वामी कल्याण समिति के उपाध्यक्ष होशियारी लाल अग्रवाल एवम् कल्याण समिति के वकील श्री योगेश शर्मा में शामिल रहे।


बाईट- अनिल राव, अध्यक्ष, न्यू स्वागत विहार भूमि स्वामी कल्याण समिति
बाईट- कन्हैया अग्रवाल, सदस्य, कल्याण समिति

मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर
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