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अंतागढ़ टेप कांड: वॉइस सैंपल मामले में कोर्ट ने सुना पुनीत गुप्ता का पक्ष - advocate ameet banerjee statement

पुनीत गुप्ता के वकील अमित बैनर्जी ने कोर्ट में तर्क रखा और कहा कि, 'इस मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है जो कि सर्वप्रथम हाईकोर्ट का कंटेम्पट है, क्योंकि इस प्रकरण को हाई कोर्ट कई बार सुन चुका है और हर बार हाईकोर्ट में प्रकरण निरस्त किया गया है.'

पुनीत गुप्ता के वकील अमित बैनर्जी
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Published : Sep 17, 2019, 11:40 PM IST

रायपुर: मंगलवार को राजधानी रायपुर के कोर्ट में अंतागढ़ टेप कांड मामले में वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए SIT ने विशेष जज लीना अग्रवाल के समक्ष कोर्ट में याचिका लगाई गई थी.

पुनीत गुप्ता के वकील अमित बैनर्जी

मामले में कोर्ट की ओर से डॉ. पुनीत गुप्ता का तर्क भी सुना गया. बता दें की वॉइस सैंपल मामले में SIT ने डॉ पुनीत गुप्ता, अजीत जोगी और अमित जोगी के बारे में याचिका लगाई थी.

इस मामले की अगली सुनवाई जज लीना अग्रवाल के समक्ष 20 सितंबर को होगी. मंगलवार को पुनीत गुप्ता के वकील अमित बैनर्जी ने कोर्ट में तर्क रखा और कहा कि, 'इस मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है जो कि सर्वप्रथम हाईकोर्ट का कंटेम्पट है, क्योंकि इस प्रकरण को हाई कोर्ट कई बार सुन चुका है और हर बार हाईकोर्ट में प्रकरण निरस्त किया गया है.'

रायपुर: मंगलवार को राजधानी रायपुर के कोर्ट में अंतागढ़ टेप कांड मामले में वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए SIT ने विशेष जज लीना अग्रवाल के समक्ष कोर्ट में याचिका लगाई गई थी.

पुनीत गुप्ता के वकील अमित बैनर्जी

मामले में कोर्ट की ओर से डॉ. पुनीत गुप्ता का तर्क भी सुना गया. बता दें की वॉइस सैंपल मामले में SIT ने डॉ पुनीत गुप्ता, अजीत जोगी और अमित जोगी के बारे में याचिका लगाई थी.

इस मामले की अगली सुनवाई जज लीना अग्रवाल के समक्ष 20 सितंबर को होगी. मंगलवार को पुनीत गुप्ता के वकील अमित बैनर्जी ने कोर्ट में तर्क रखा और कहा कि, 'इस मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है जो कि सर्वप्रथम हाईकोर्ट का कंटेम्पट है, क्योंकि इस प्रकरण को हाई कोर्ट कई बार सुन चुका है और हर बार हाईकोर्ट में प्रकरण निरस्त किया गया है.'

Intro: रायपुर आज राजधानी रायपुर के कोर्ट में अंतागढ़ टेप कांड मामले में वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए एसआईटी ने विशेष जज लीना अग्रवाल की कोर्ट में लगाई थी याचिका जिसमें डॉ पुनीत गुप्ता की तरफ से तर्क भी सुना गया वॉइस सैंपल मामले में डॉ पुनीत गुप्ता अजीत जोगी और अमित जोगी के बारे में एसआईटी ने लगाई थी याचिका


Body:जिसमें लीना अग्रवाल की कोर्ट 20 सितंबर को ऑर्डर करेंगी आज पुनीत गुप्ता के वकील अमित बनर्जी ने कोर्ट में तर्क रखा इस मामले में पहले ही एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है जो कि सर्वप्रथम हाईकोर्ट का कंटेम्पट है क्योंकि इस प्रकरण को हाई कोर्ट कई बार सुन चुका है हर बार हाईकोर्ट में प्रकरण निरस्त किया गया है


Conclusion:और अंतिम बार जब हाईकोर्ट ने सुना है तो या लिखा है कि इसमें न्यायपालिका का बहुत समय खराब हो चुका है न्यायपालिका को अब जो है पर्दे गिराने का समय है उसके पश्चात पंडरी थाने में अपराध क्रमांक 39/19 के तहत मामला दर्ज किया गया वकील ने बताया कि हाई कोर्ट पर्दे गिराने का समय आ गया है ऐसे में फिर पुलिस एफ आई आर दर्ज करा रही है पुलिस हाईकोर्ट के आदेश का कंटेम्पट कर रही है इस प्रकरण में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था उस समय हाईकोर्ट के सरकारी वकील ने यह खुद बताया था कि ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऐसे में मिलान किससे और कैसे करेंगे यह एक बड़ा सवाल है


बाईट अमित बनर्जी डॉ पुनीत गुप्ता के अधिवक्ता


रितेश तंबोली ईटीवी भारत रायपुर
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