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संत कालीचरण की रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई एक बार फिर टली, जानिए वजह

महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी केस में जेल में बंद संत कालीचरण की रिहाई फिर टल गई है. रविवार को संत कालीचरण की रिहाई होनी थी. संत कालीचरण के समर्थकों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने महाराष्ट्र में किसी कोर्ट के किसी दस्तावेज को लेकर मामला अटका दिया. नियमों का हवाला देते हुए उन दस्तावेजों की डिमांड की गई और कालीचरण सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ पाए

Sant Kalicharan release postponed
संत कालीचरण की रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई टली
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Published : Apr 3, 2022, 10:08 PM IST

Updated : Apr 3, 2022, 11:37 PM IST

रायपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज की रिहाई आज भी नहीं हो पाई. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कालीचरण 93 दिन से जेल में बंद हैं. शुक्रवार को हाईकोर्ट से कालीचरण को जमानत मिल गई. उसके बाद रायपुर ट्रॉयल कोर्ट ने भी रिहाई आर्डर जारी कर दिए, लेकिन जेल प्रबंधन को महाराष्ट्र कोर्ट में लंबित मामले में मिली जमानत के दस्तावेज नहीं मिले हैं. जिसकी वजह से रिहाई नहीं हो पाई. इधर रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे कालीचरण के समर्थकों में काफी निराशा है.


पोस्ट के जरिए जमानत ऑर्डर आने पर होगी रिहाई: रायपुर सेंट्रल जेल के जेलर जीडी पटेल ने बताया कि, महाराष्ट्र के लंबित मामले पर प्रबंधन को किसी तरह की जमानत की कॉपी नहीं मिली है. बाय पोस्ट आर्डर जमानत की कॉपी आने पर ही रिहाई होगी. आपको बता दें कि कालीचरण के वकील ने महाराष्ट्र में लंबित मामले की जमानत की कॉपी जेल प्रबंधन को दिखाई है. लेकिन जेल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें महाराष्ट्र से बाय पोस्ट आर्डर आने पर ही वे कालीचरण को रिहा कर सकते हैं. फिलहाल कालीचरण को रिहाई के लिए और इंतजार करना होगा.

महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी का मामला, संत कालीचरण के खिलाफ पेश हुआ चालान



शुक्रवार को कालीचरण को मिली थी जमानत: आपको बता दें कि, कालीचरण महाराज को हाईकोर्ट से शुक्रवार को ही जमानत मिल गई थी. इसके बाद रायपुर ट्रायल कोर्ट में शनिवार को जमानत से सम्बंधित कुछ अहम दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, लेकिन दसतावेज अधूरे होने की वजह से ट्रायल कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी नहीं हो पाया. जानकारी के मुताबिक अधूरे दस्तावेजों को रविवार को पूरा किया गया. इसके बाद ट्रायल कोर्ट से रिहाई आदेश जारी हुआ है. लेकिन अब जेल प्रबंधन ने लंबित मामले में जमानत की बॉय पोस्ट आर्डर नहीं मिलने का हवाला देकर रिहाई करने से इनकार कर दिया.



महाराष्ट्र में भी दर्ज है मामला: जानकारी के मुताबिक धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपशब्द का प्रयोग करने वाले कालीचरण के खिलाफ सबसे पहला एफआईआर राजधानी रायपुर में 26 दिसंबर को हुआ था. उसके बाद धीरे-धीरे महाराष्ट्र के कई शहरों में कालीचरण के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ. जिसमें अकोला, वर्धा, पुणे, ठाणे समेत कई शहर शामिल हैं. वर्तमान में कालीचरण महाराज रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद हैं. जेल प्रबंधन ने ठाणे वाले मामले को लेकर रिहाई से इनकार किया है.

Kalicharan gets bail: कालीचरण को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली जमानत, महात्मा गांधी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार हुआ था कालीचरण: आपको बता दें कि संत कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह समेत अनेक मामलों में रायपुर के टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था. जिसके बाद रायपुर पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित लॉज से कालीचरण को गिरफ्तार कर रायपुर लाई थी. 31 दिसंबर 2021 से कालीचरण रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. इससे पहले 21 मार्च 2022 को रायपुर पुलिस ने चालान पेश करने के लिए कोर्ट से 1 सप्ताह का समय मांगा था. जिसके बाद 29 मार्च को रायपुर पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ चालान पेश किया.

रायपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज की रिहाई आज भी नहीं हो पाई. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कालीचरण 93 दिन से जेल में बंद हैं. शुक्रवार को हाईकोर्ट से कालीचरण को जमानत मिल गई. उसके बाद रायपुर ट्रॉयल कोर्ट ने भी रिहाई आर्डर जारी कर दिए, लेकिन जेल प्रबंधन को महाराष्ट्र कोर्ट में लंबित मामले में मिली जमानत के दस्तावेज नहीं मिले हैं. जिसकी वजह से रिहाई नहीं हो पाई. इधर रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे कालीचरण के समर्थकों में काफी निराशा है.


पोस्ट के जरिए जमानत ऑर्डर आने पर होगी रिहाई: रायपुर सेंट्रल जेल के जेलर जीडी पटेल ने बताया कि, महाराष्ट्र के लंबित मामले पर प्रबंधन को किसी तरह की जमानत की कॉपी नहीं मिली है. बाय पोस्ट आर्डर जमानत की कॉपी आने पर ही रिहाई होगी. आपको बता दें कि कालीचरण के वकील ने महाराष्ट्र में लंबित मामले की जमानत की कॉपी जेल प्रबंधन को दिखाई है. लेकिन जेल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें महाराष्ट्र से बाय पोस्ट आर्डर आने पर ही वे कालीचरण को रिहा कर सकते हैं. फिलहाल कालीचरण को रिहाई के लिए और इंतजार करना होगा.

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शुक्रवार को कालीचरण को मिली थी जमानत: आपको बता दें कि, कालीचरण महाराज को हाईकोर्ट से शुक्रवार को ही जमानत मिल गई थी. इसके बाद रायपुर ट्रायल कोर्ट में शनिवार को जमानत से सम्बंधित कुछ अहम दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, लेकिन दसतावेज अधूरे होने की वजह से ट्रायल कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी नहीं हो पाया. जानकारी के मुताबिक अधूरे दस्तावेजों को रविवार को पूरा किया गया. इसके बाद ट्रायल कोर्ट से रिहाई आदेश जारी हुआ है. लेकिन अब जेल प्रबंधन ने लंबित मामले में जमानत की बॉय पोस्ट आर्डर नहीं मिलने का हवाला देकर रिहाई करने से इनकार कर दिया.



महाराष्ट्र में भी दर्ज है मामला: जानकारी के मुताबिक धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपशब्द का प्रयोग करने वाले कालीचरण के खिलाफ सबसे पहला एफआईआर राजधानी रायपुर में 26 दिसंबर को हुआ था. उसके बाद धीरे-धीरे महाराष्ट्र के कई शहरों में कालीचरण के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ. जिसमें अकोला, वर्धा, पुणे, ठाणे समेत कई शहर शामिल हैं. वर्तमान में कालीचरण महाराज रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद हैं. जेल प्रबंधन ने ठाणे वाले मामले को लेकर रिहाई से इनकार किया है.

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एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार हुआ था कालीचरण: आपको बता दें कि संत कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह समेत अनेक मामलों में रायपुर के टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था. जिसके बाद रायपुर पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित लॉज से कालीचरण को गिरफ्तार कर रायपुर लाई थी. 31 दिसंबर 2021 से कालीचरण रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. इससे पहले 21 मार्च 2022 को रायपुर पुलिस ने चालान पेश करने के लिए कोर्ट से 1 सप्ताह का समय मांगा था. जिसके बाद 29 मार्च को रायपुर पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ चालान पेश किया.

Last Updated : Apr 3, 2022, 11:37 PM IST
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