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SPECIAL: कोरोना का साया, छत्तीसगढ़ के हजारों कैदियों को फिलहाल 'आजादी'

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और जेल में कैदियों की संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्यों ने जिन कैदियों को पिछले साल छोड़ा था, उनकी फिर अंतरिम रिहाई हो. जिनको पेरोल मिली थी, उन्हें फिर 90 दिन के लिए छोड़ा जाए. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद कैदियों को भी पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया गया है. छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 100 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुकते हैं. 5 की जान इस महामारी से जा चुकी है. देखिए ये रिपोर्ट.

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छत्तीसगढ़ की जेल
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Published : May 13, 2021, 8:11 PM IST

Updated : May 14, 2021, 1:30 PM IST

रायपुर: भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है. बढ़ते कोरोना संक्रमण और जेलों में कैदियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेलों में भीड़ कम की जाए. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य पिछले साल जारी निर्देश का पालन करें. जिन कैदियों को पिछले साल छोड़ा था, उनकी फिर अंतरिम रिहाई हो. जिनको पेरोल मिली थी, उन्हें फिर 90 दिन के लिए छोड़ा जाए. कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी साफ किया है कि बहुत जरूरी मामलों में ही गिरफ्तारी होनी चाहिए. इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल नियुक्त कमेटी से कहा है कि नए कैदी जो सशर्त रिहाई की योग्यता रखते हैं, उनकी रिहाई पर भी विचार हो.

छत्तीसगढ़ के हजारों कैदियों को फिलहाल 'आजादी'

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश का पालन करते हुए अब छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद कैदियों को भी पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. इस मीटिंग में कमेटी के सदस्य ACS सुब्रत साहू, डीआईजी जेल केके गुप्ता उपस्थित मौजूद रहे. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अंडर सेकेट्री श्वेता श्रीवास्तव के मुताबिक गुरुवार को पहले चरण में लगभग 3 हजार के आस-पास कैदियों की रिहाई हो सकती है.

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छत्तीसगढ़ में कुल 33 जेल

पढ़ें- गांव-गांव ईटीवी भारत: छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री के गांव में भी कोरोना का कहर, दहशत में लोग

करीब 100 कैदी संक्रमित, 5 की मौत

तिहाड़ समेत देश की कई जिलों में कैदियों के कोरोना संक्रमित होने और मौत के मामले सामने आ चुके हैं. छत्तीसगढ़ में कुल 33 जेल हैं. जेल डीआईजी के के गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की जेलों में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 1 मई 2021 तक लगभग 100 करोना संक्रमित बंदी सामने आ चुके हैं. जिनका लगातार उपचार किया गया. उन्होंने बताया कि रायपुर केंद्रीय जेल में जनवरी से लेकर 11 मई तक 21 बंदी कोरोना संक्रमित हुए थे, जो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. फिलहाल रायपुर जेल में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है.

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100 कैदी पाए गए कोरोना संक्रमित

डीआईजी गुप्ता के अनुसार कोरोना के दूसरे लहर के बीच 5 बंदियों की अब तक मौत हो चुकी है. जिन 5 बंदियों की मौत हुई है उसमें दो दुर्ग, एक अंबिकापुर और दो रायपुर के बंदी शामिल हैं. डीआईजी ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में लगभग 18 हजार 500 बंदी हैं. यह बंदी प्रदेश की जेलों की क्षमता से थोड़े अधिक हैं. रायपुर जेल में भी लगभग 3000 से ज्यादा कैदी हैं.

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5 कैदियों की कोरोना से मौत

ये हैं गाइडलाइन्स

जेल डीआईजी बताते हैं कि कोराना संक्रमित कैदियों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत किया गया है. कोरोना गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश की जेलों में व्यवस्थाएं की गई हैं. जेलों में नए आने वाले बंदियों का सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया जाता है. उसके बाद उन्हें 14-14 दिन अलग-अलग बैरक में रखा जाता है. 14 दिन के बाद उन्हें जेल में अन्य बंदियों के साथ रखा जाता है.

पढ़ें- खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में भर्ती होगी, एरियर और इंक्रीमेंट पर भी रोक नहीं

'पिछले साल पैरोल पर छूटे कुछ कैदी नहीं लौटे'

गुप्ता ने बताया कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान जेलों में बंदियों की संख्या कम करने कई बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जो जनवरी में वापस आ गए थे. अभी भी कुछ बंदी वापस जेल नहीं पहुंचे हैं, जिनके खिलाफ जेल प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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टोटल 18500 कैदी

कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल छत्तीसगढ़ की जेलों से 20 हजार से ज्यादा बंदियों को सशर्त रिहा किया गया था. आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि छत्तीसगढ़ की जेलों से कितने कैदी किस वर्ग से और किन शर्तों के आधार पर छोड़ गए हैं ?

26/03/20 से 15/11/20 तक के आंकड़े-

अंतरिम जमानत पर रिहा 2,698
नियमित जमानत पर रिहा15,718
जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा छुट्टी444
जेल मुख्यालय द्वारा पैरोल851
राज्य सरकार द्वारा सजा माफ148
सजा पूरी करने वाले कैदी280
कुल रिहा किए गए कैदी20,139
जेल में बंद कैदी17,000 लगभग

रायपुर: भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है. बढ़ते कोरोना संक्रमण और जेलों में कैदियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेलों में भीड़ कम की जाए. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य पिछले साल जारी निर्देश का पालन करें. जिन कैदियों को पिछले साल छोड़ा था, उनकी फिर अंतरिम रिहाई हो. जिनको पेरोल मिली थी, उन्हें फिर 90 दिन के लिए छोड़ा जाए. कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी साफ किया है कि बहुत जरूरी मामलों में ही गिरफ्तारी होनी चाहिए. इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल नियुक्त कमेटी से कहा है कि नए कैदी जो सशर्त रिहाई की योग्यता रखते हैं, उनकी रिहाई पर भी विचार हो.

छत्तीसगढ़ के हजारों कैदियों को फिलहाल 'आजादी'

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश का पालन करते हुए अब छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद कैदियों को भी पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. इस मीटिंग में कमेटी के सदस्य ACS सुब्रत साहू, डीआईजी जेल केके गुप्ता उपस्थित मौजूद रहे. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अंडर सेकेट्री श्वेता श्रीवास्तव के मुताबिक गुरुवार को पहले चरण में लगभग 3 हजार के आस-पास कैदियों की रिहाई हो सकती है.

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छत्तीसगढ़ में कुल 33 जेल

पढ़ें- गांव-गांव ईटीवी भारत: छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री के गांव में भी कोरोना का कहर, दहशत में लोग

करीब 100 कैदी संक्रमित, 5 की मौत

तिहाड़ समेत देश की कई जिलों में कैदियों के कोरोना संक्रमित होने और मौत के मामले सामने आ चुके हैं. छत्तीसगढ़ में कुल 33 जेल हैं. जेल डीआईजी के के गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की जेलों में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 1 मई 2021 तक लगभग 100 करोना संक्रमित बंदी सामने आ चुके हैं. जिनका लगातार उपचार किया गया. उन्होंने बताया कि रायपुर केंद्रीय जेल में जनवरी से लेकर 11 मई तक 21 बंदी कोरोना संक्रमित हुए थे, जो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. फिलहाल रायपुर जेल में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है.

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100 कैदी पाए गए कोरोना संक्रमित

डीआईजी गुप्ता के अनुसार कोरोना के दूसरे लहर के बीच 5 बंदियों की अब तक मौत हो चुकी है. जिन 5 बंदियों की मौत हुई है उसमें दो दुर्ग, एक अंबिकापुर और दो रायपुर के बंदी शामिल हैं. डीआईजी ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में लगभग 18 हजार 500 बंदी हैं. यह बंदी प्रदेश की जेलों की क्षमता से थोड़े अधिक हैं. रायपुर जेल में भी लगभग 3000 से ज्यादा कैदी हैं.

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5 कैदियों की कोरोना से मौत

ये हैं गाइडलाइन्स

जेल डीआईजी बताते हैं कि कोराना संक्रमित कैदियों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत किया गया है. कोरोना गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश की जेलों में व्यवस्थाएं की गई हैं. जेलों में नए आने वाले बंदियों का सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया जाता है. उसके बाद उन्हें 14-14 दिन अलग-अलग बैरक में रखा जाता है. 14 दिन के बाद उन्हें जेल में अन्य बंदियों के साथ रखा जाता है.

पढ़ें- खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में भर्ती होगी, एरियर और इंक्रीमेंट पर भी रोक नहीं

'पिछले साल पैरोल पर छूटे कुछ कैदी नहीं लौटे'

गुप्ता ने बताया कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान जेलों में बंदियों की संख्या कम करने कई बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जो जनवरी में वापस आ गए थे. अभी भी कुछ बंदी वापस जेल नहीं पहुंचे हैं, जिनके खिलाफ जेल प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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टोटल 18500 कैदी

कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल छत्तीसगढ़ की जेलों से 20 हजार से ज्यादा बंदियों को सशर्त रिहा किया गया था. आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि छत्तीसगढ़ की जेलों से कितने कैदी किस वर्ग से और किन शर्तों के आधार पर छोड़ गए हैं ?

26/03/20 से 15/11/20 तक के आंकड़े-

अंतरिम जमानत पर रिहा 2,698
नियमित जमानत पर रिहा15,718
जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा छुट्टी444
जेल मुख्यालय द्वारा पैरोल851
राज्य सरकार द्वारा सजा माफ148
सजा पूरी करने वाले कैदी280
कुल रिहा किए गए कैदी20,139
जेल में बंद कैदी17,000 लगभग
Last Updated : May 14, 2021, 1:30 PM IST
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