ETV Bharat / state

रायपुर: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक - कोविड रोकथाम के लिए पहल

प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने अधिकारियों की बैठक ली है. कलेक्टर ने कहा कि लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.

Collector S Bharatidasan took meeting of officials
कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक
author img

By

Published : Mar 10, 2021, 3:25 PM IST

रायपुर: प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. पड़ोसी राज्यों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई है. वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने अधिकारियों की बैठक ली है. बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जरूरी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में रायपुर एसएसपी अजय यादव, निगम आयुक्त सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह सहित निगम के सभी जोन कमिश्नर शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ में कड़ा कानून फिर भी नहीं रुक रहे टोनही प्रताड़ना के केस

कलेक्टर ने कहा कि लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. कोविड रोकथाम के लिए जारी शासन-प्रशासन के नियमों और आदेशों का सरकारी कार्यलय में सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं.

होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए. कलेक्टर ने यह भी कहा कि देश के अनेक राज्यों में कोरोना के प्रकरण बढ़े हैं. पिछले साल भी इसी समय कोरोना के प्रकरणों में तेजी से वृद्वि हुई थी. आने वाले वक्त में प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है. ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कार्य योजना बनाकर समयसीमा में समुचित कार्रवाई करें.

संविदा नियुक्ति मामले में आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट का अर्जेंट नोटिस

कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

  • कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव और रोकथाम कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी इंसिडेंट कमांडर को एक्टिव सर्विलांस कार्य पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा गया है.
  • कलेक्टर ने कहा कि आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, सुसंगत प्रावधान सहपठित छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई जाए.
  • कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है. उन्होंने कहा है कि वे अपनी ओर से कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए कोरोना संबंधी सामाजिक व्यवहार का पालन करें. मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें. सामाजिक दूरी बना कर रखें और सेनेटाईजर का उपयोग करें.

रायपुर: प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. पड़ोसी राज्यों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई है. वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने अधिकारियों की बैठक ली है. बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जरूरी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में रायपुर एसएसपी अजय यादव, निगम आयुक्त सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह सहित निगम के सभी जोन कमिश्नर शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ में कड़ा कानून फिर भी नहीं रुक रहे टोनही प्रताड़ना के केस

कलेक्टर ने कहा कि लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. कोविड रोकथाम के लिए जारी शासन-प्रशासन के नियमों और आदेशों का सरकारी कार्यलय में सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं.

होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए. कलेक्टर ने यह भी कहा कि देश के अनेक राज्यों में कोरोना के प्रकरण बढ़े हैं. पिछले साल भी इसी समय कोरोना के प्रकरणों में तेजी से वृद्वि हुई थी. आने वाले वक्त में प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है. ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कार्य योजना बनाकर समयसीमा में समुचित कार्रवाई करें.

संविदा नियुक्ति मामले में आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट का अर्जेंट नोटिस

कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

  • कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव और रोकथाम कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी इंसिडेंट कमांडर को एक्टिव सर्विलांस कार्य पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा गया है.
  • कलेक्टर ने कहा कि आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, सुसंगत प्रावधान सहपठित छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई जाए.
  • कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है. उन्होंने कहा है कि वे अपनी ओर से कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए कोरोना संबंधी सामाजिक व्यवहार का पालन करें. मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें. सामाजिक दूरी बना कर रखें और सेनेटाईजर का उपयोग करें.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.