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रायपुर: क्रिसमस डे और नए साल सेलिब्रेशन को लेकर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने क्रिसमस और नए साल को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. जिला प्रशासन के नियमों के अनुसार ही कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति होगी.

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नए साल सेलिब्रेशन को लेकर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
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Published : Dec 24, 2020, 10:56 PM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के कारण कई त्योहारों में ग्रहण लग गया है. कोरोना गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए त्योहार और बड़े आयोजनों की अनुमति दी जा रही है. इसी के तहत रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने क्रिसमस और नए साल को लेकर गाइडलाइन जारी किए हैं. जिला प्रशासन के नियमों के अनुसार ही कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति होगी.

जारी किए गए दिशा निर्देश

  • कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में ना किया जाए.
  • कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस सभा रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिश और अधिकतम 200 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाएंगे.
  • कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार और निकासी द्वार अलग-अलग होंगे.
  • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश और निकासी द्वार को कोई छू ना पाए.
  • खांसते छीकते समय रुमाल का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा.

रायपुर में कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में CCTV कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा. इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके.

  • कार्यक्रम का आयोजन रात 12:30 बजे तक समाप्त किया जाए
  • बिना आयोजन के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी
  • छोटे बच्चों और अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल नहीं किया जाएगा
  • रात 11:55 से 12:30 तक ही हरित पटाखे जलाने की अनुमति
  • कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच पर डालना लगाया जाए
  • फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
  • आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी
  • दो छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग किया जाएगा और कोलाहल नियम का पालन किया जाएगा
  • कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा
  • कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों की जानकारी रजिस्टर में एकत्र की जाएगी
  • इन सभी ने नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

रायपुर: राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के कारण कई त्योहारों में ग्रहण लग गया है. कोरोना गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए त्योहार और बड़े आयोजनों की अनुमति दी जा रही है. इसी के तहत रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने क्रिसमस और नए साल को लेकर गाइडलाइन जारी किए हैं. जिला प्रशासन के नियमों के अनुसार ही कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति होगी.

जारी किए गए दिशा निर्देश

  • कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में ना किया जाए.
  • कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस सभा रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिश और अधिकतम 200 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाएंगे.
  • कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार और निकासी द्वार अलग-अलग होंगे.
  • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश और निकासी द्वार को कोई छू ना पाए.
  • खांसते छीकते समय रुमाल का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा.

रायपुर में कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में CCTV कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा. इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके.

  • कार्यक्रम का आयोजन रात 12:30 बजे तक समाप्त किया जाए
  • बिना आयोजन के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी
  • छोटे बच्चों और अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल नहीं किया जाएगा
  • रात 11:55 से 12:30 तक ही हरित पटाखे जलाने की अनुमति
  • कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच पर डालना लगाया जाए
  • फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
  • आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी
  • दो छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग किया जाएगा और कोलाहल नियम का पालन किया जाएगा
  • कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा
  • कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों की जानकारी रजिस्टर में एकत्र की जाएगी
  • इन सभी ने नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
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