रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है. इसके साथ ही नगर पालिका के ऐसे क्षेत्र, जहां उपचुनाव किया जाना है. वहां निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू कर दिया गया है. निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में संबंधित कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी दिया है. साथ ही उन्हें उपचुनाव के कार्यक्रम की जानकारी दी गयी है. नगर पालिकाओं के उपचुनाव 2023 के तहत नगरीय निकायों के पार्षदों का चुनाव होना है.
इन निकायों में होगा उपचुनाव: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि "प्रदेश के आठ जिलों के नौ नगरीय निकाय के नौ वार्ड में पार्षदों का चुनाव किया जाना है. इसमें नगरपालिका परिषद चांपा जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत खोंगापानी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पंचायत खरोरा जिला-रायपुर, नगर पंचायत तुमगांव जिला-महासमुंद, नगर पालिक निगम दुर्ग और नगरपालिका परिषद अहिवारा जिला-दुर्ग, नगरपालिका परिषद बेमेतरा जिला-बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव शामिल हैं."
02 जून को होगा सूचना का प्रकाशन: राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, 02 जून 2023 को संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा. उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरु होगा. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नौ जून तक लिया जाएगा. उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 10 जून को की जाएगी. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख 12 जून है.
27 जून को हो सकता है मतदान: 12 जून को ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थिता के नाम वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशन किया जाएगा. साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा.