रायपुर: महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कथित कूरियर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है और उसने कभी भी किसी भी राजनेता को कैश नहीं पहुंचाया है.
असीम दास का बड़ा खुलासा: ये खुलासा उस समय हुआ जब शुक्रवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कैश कूरियर असीम दास और कॉन्सटेबल भीम सिंह यादव की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची. वहां दास के वकील शोएब अल्वी ने बताया "असीम दास ने जेल से ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखा और 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय सहित उच्च अधिकारियों को इसकी कॉपी भी भेजी थीं, जिसमें कहा गया था कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था." वकील ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से पत्र को केस रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में स्वीकार करने का भी आग्रह किया है.
दास ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि बचपन के दोस्त शुभम सोनी द्वारा बुलाए जाने के बाद वह इस साल अक्टूबर में दो बार दुबई गया था. उसकी यात्रा की पूरी व्यवस्था सोनी ने की थी. ईडी के अनुसार, सोनी इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है. असीम दास के वकील ने बताया कि शुभम सोनी छत्तीसगढ़ में एक निर्माण व्यवसाय शुरू करना चाहता था. उसने दास को व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था करने का वादा करते हुए उसके लिए काम करने को कहा. 3 नवंबर को जिस दिन दास को गिरफ्तार किया गया, उस दिन दास को रायपुर हवाई अड्डे की पार्किंग में खड़ी एक कार लेने और रायपुर में वीआईपी रोड पर एक होटल में चेक करने के लिए कहा गया था. अल्वी ने कहा, बाद में असीम दास को सड़क पर गाड़ी पार्क करने के लिए कहा गया जहां एक व्यक्ति नकदी से भरा बैग कार में रखा और चला गया.
दास ने पत्र में दावा किया कि "कुछ देर बाद मुझे फोन पर अपने होटल के कमरे में वापस जाने के लिए कहा गया. जहां कुछ देर बाद ईडी के अधिकारी मेरे कमरे में आए और मुझे अपने साथ ले गए. बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे फंसाया जा रहा है. मैंने कभी भी किसी राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता को पैसे या कोई अन्य सहायता नहीं दी है."
असीम दास और भीम सिंह की रिमांड बढ़ी: शुक्रवार को गिरफ्तार दोनों आरोपियों को ईडी ने कोर्ट में पेश किया. रायपुर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी और उनकी न्यायिक रिमांड 1 दिसंबर तक बढ़ा दी है. अब अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. दास के वकील शोएब अल्वी ने बताया कि असीम दास और भीम सिंह यादव की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत सात दिन के लिए बढ़ा दी.
सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये पहुंचाने का लगाया था आरोप: कथित कैश कूरियर असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को ईडी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से चार दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने 3 नवंबर को दावा किया था कि फोरेंसिक विश्लेषण और 'कैश कूरियर' दास के बयान से चौंकाने वाले आरोप लगे हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी खर्च के लिए लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप से इनकार किया और भाजपा पर चुनाव में हार की आशंका के चलते ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.