ETV Bharat / state

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन को राहत, बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली बेल

Chhattisgarh Liquor Scam छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन उर्फ त्रिलोक सिंह ढिल्लन को जमानत मिल गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों को बेल ग्रांट किया है.

Chhattisgarh Liquor Scam
नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन को जमानत
author img

By

Published : Aug 14, 2023, 9:11 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में दो आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है. सोमवार को हाईकोर्ट बिलासपुर में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन ऊर्फ त्रिलोक सिंह ढिल्लन को बेल दे दिया. यह अंतरिम जमानत है. जस्टिस दीपक तिवारी के सिंगल बेंच में लगी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत दी है.

मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को चार सप्ताह के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. दोनों को मेडिकल आधार पर यह बेल कोर्ट ने दी है. इससे पहले शराब घोटाले के आरोपी को भी मेडिकल कारणों और स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी. त्रिलोक सिंह ढिल्लन की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया और नितेश पुरोहित की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने मामले की पैरवी की.

ईडी ने अब तक180 करोड़ की संपत्ति की है अटैच: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने आरोपियों की अब तक कुल 180 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जिसमें कारोबारी अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा की संपत्ति शामिल है.

Anwar Dhebar: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कारोबारी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत मंजूर
Chhattisgarh liquor scam "छत्तीसगढ़ में शराब नीति भाजपा ने 2017 में बनाई थी"
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पप्पू ढिल्लन को कोर्ट ने चार दिन की रिमांड पर भेजा

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का पूरा मामला: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का खुलासा मई 2023 में हुआ. ईडी ने मई में कारोबारी अनवर ढेबर को रायपुर की एक होटल से गिरफ्तार किया. उसके बाद इसमें करीब 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की बात ईडी ने कही. उसके बाद ईडी ने इस केस में कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई. जिसमें अनवर ढेबर के बाद पप्पू ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी शामिल हैं. अब तक इस केस में कुल तीन आरोपियों को बेल मिल गई है. जिसमें अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन शामिल हैं.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में दो आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है. सोमवार को हाईकोर्ट बिलासपुर में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन ऊर्फ त्रिलोक सिंह ढिल्लन को बेल दे दिया. यह अंतरिम जमानत है. जस्टिस दीपक तिवारी के सिंगल बेंच में लगी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत दी है.

मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को चार सप्ताह के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. दोनों को मेडिकल आधार पर यह बेल कोर्ट ने दी है. इससे पहले शराब घोटाले के आरोपी को भी मेडिकल कारणों और स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी. त्रिलोक सिंह ढिल्लन की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया और नितेश पुरोहित की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने मामले की पैरवी की.

ईडी ने अब तक180 करोड़ की संपत्ति की है अटैच: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने आरोपियों की अब तक कुल 180 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जिसमें कारोबारी अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा की संपत्ति शामिल है.

Anwar Dhebar: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कारोबारी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत मंजूर
Chhattisgarh liquor scam "छत्तीसगढ़ में शराब नीति भाजपा ने 2017 में बनाई थी"
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पप्पू ढिल्लन को कोर्ट ने चार दिन की रिमांड पर भेजा

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का पूरा मामला: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का खुलासा मई 2023 में हुआ. ईडी ने मई में कारोबारी अनवर ढेबर को रायपुर की एक होटल से गिरफ्तार किया. उसके बाद इसमें करीब 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की बात ईडी ने कही. उसके बाद ईडी ने इस केस में कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई. जिसमें अनवर ढेबर के बाद पप्पू ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी शामिल हैं. अब तक इस केस में कुल तीन आरोपियों को बेल मिल गई है. जिसमें अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन शामिल हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.