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छत्तीसगढ़ शासन का आदेश: त्योहारी सीजन में सड़कों पर ना लगने दें पंडाल - छत्तीसगढ़ शासन का आदेश

छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि सभी जिला कलेक्टर और एसपी त्योहारी सीजन में सड़कों पर पंडाल ना लगने दें.

छत्तीसगढ़ शासन का आदेश
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Published : Sep 17, 2022, 2:20 PM IST

रायपुर: आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के लिए आदेश जारी किया है. आदेश में त्योहारी सीजन में सड़कों पर पंडाल ना लगने देने के एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश हैं.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा

पंडाल की अनुमति ना दी जाए, बिना अनुमति के लगने पर हटाया जाए: शासन आदेश में कहा गया कि एनजीटी भोपाल बेंच ने प्रकरण क्रमांक 78/2016 में दिनांक 23 नवंबर 2016 में निर्देशित किया है. सड़कों पर यातायात में अवरोध के मद्देनजर पंडाल और स्वागत द्वार स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. प्रशासन की बिना अनुमति के बनाए गए ऐसे पंडाल और स्वागत द्वार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगरीय निकायों द्वारा तत्काल हटाया जाना चाहिए. जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक जुलूस की अनुमति देते समय सुचारू यातायात, ध्वनि और वायु प्रदूषण होने पर इसके मार्ग में पंडाल और गेट ना होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिए गए हैं.

बता दें कि देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. कुछ दिनों पहले गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. वहीं कुछ दिनों बाद दशहरा और दिवाली का पर्व शुरू होने वाला है. ऐसे में शासन ने पंडाल, डीजे और साउंड सिस्टम को लेकर आदेश जारी किया है. अब सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकेगी.

रायपुर: आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के लिए आदेश जारी किया है. आदेश में त्योहारी सीजन में सड़कों पर पंडाल ना लगने देने के एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश हैं.

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पंडाल की अनुमति ना दी जाए, बिना अनुमति के लगने पर हटाया जाए: शासन आदेश में कहा गया कि एनजीटी भोपाल बेंच ने प्रकरण क्रमांक 78/2016 में दिनांक 23 नवंबर 2016 में निर्देशित किया है. सड़कों पर यातायात में अवरोध के मद्देनजर पंडाल और स्वागत द्वार स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. प्रशासन की बिना अनुमति के बनाए गए ऐसे पंडाल और स्वागत द्वार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगरीय निकायों द्वारा तत्काल हटाया जाना चाहिए. जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक जुलूस की अनुमति देते समय सुचारू यातायात, ध्वनि और वायु प्रदूषण होने पर इसके मार्ग में पंडाल और गेट ना होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिए गए हैं.

बता दें कि देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. कुछ दिनों पहले गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. वहीं कुछ दिनों बाद दशहरा और दिवाली का पर्व शुरू होने वाला है. ऐसे में शासन ने पंडाल, डीजे और साउंड सिस्टम को लेकर आदेश जारी किया है. अब सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकेगी.

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