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रायपुर में गंदे पानी से पीलिया ग्रसित मरीज की मौत मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई - दूषित पानी को लेकर मुकेश देवांगन ने जनहित याचिका दायर की

रायपुर में गंदे पानी की सप्लाई से पीलिया के एक मरीज की मौत हो गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दस्तावेज के पेपर पेश करने के निर्देश दिए हैं

Chhattisgarh High court bilaspur
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Feb 4, 2022, 10:34 PM IST

बिलासपुर: रायपुर में गंदे पानी से पीलिया और मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. इस केस में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता मुकेश देवांगन की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में मामले से संबंधित पेपर बुक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई मार्च महीने में सम्भावित है.

नगर निगम द्वारा रायपुर में दूषित जल सप्लाई करने के खिलाफ मुकेश देवांगन ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि इतना प्रदूषित जल दिया जा रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं. इसके बाद से टैंकरों से पानी की सप्लाई कई जगह की जा रही है. हाईकोर्ट में तब चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेशित किया था कि, रायपुर में मोवा के नर्मदा पारा क्षेत्र में टैंकरों से पानी सप्लाई जारी रहेगी.जिसपर कोर्ट ने कहा कि तात्कालिक व्यवस्था नहीं बल्कि परमानेंट उपाय निकालना पड़ेगा.

इस बीच न्याय मित्रों की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई. कुछ स्थानों जैसे मध्यप्रदेश में खंडवा में वर्ष 2009 से ही पानी की सप्लाई थर्ड पार्टी द्वारा की जा रही है. जिसके अच्छे नतीजे आए हैं. आज शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप जो कार्रवाई चाहते हैं और जो भी सम्बन्धित दस्तावेज हैं, उनको अदालत में पेपर बुक के तौर पर प्रस्तु करें. अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई है

आपको बता दें के की पीलिया का प्रकोप बरसात और गर्मी के मौसम में रायपुर में बढ़ जाता है. ऐसे में अब रायपुर के पीलिया प्रभावित इलाकों में बेहतर इंतजाम की जरूरत है.

बिलासपुर: रायपुर में गंदे पानी से पीलिया और मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. इस केस में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता मुकेश देवांगन की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में मामले से संबंधित पेपर बुक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई मार्च महीने में सम्भावित है.

नगर निगम द्वारा रायपुर में दूषित जल सप्लाई करने के खिलाफ मुकेश देवांगन ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि इतना प्रदूषित जल दिया जा रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं. इसके बाद से टैंकरों से पानी की सप्लाई कई जगह की जा रही है. हाईकोर्ट में तब चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेशित किया था कि, रायपुर में मोवा के नर्मदा पारा क्षेत्र में टैंकरों से पानी सप्लाई जारी रहेगी.जिसपर कोर्ट ने कहा कि तात्कालिक व्यवस्था नहीं बल्कि परमानेंट उपाय निकालना पड़ेगा.

इस बीच न्याय मित्रों की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई. कुछ स्थानों जैसे मध्यप्रदेश में खंडवा में वर्ष 2009 से ही पानी की सप्लाई थर्ड पार्टी द्वारा की जा रही है. जिसके अच्छे नतीजे आए हैं. आज शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप जो कार्रवाई चाहते हैं और जो भी सम्बन्धित दस्तावेज हैं, उनको अदालत में पेपर बुक के तौर पर प्रस्तु करें. अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई है

आपको बता दें के की पीलिया का प्रकोप बरसात और गर्मी के मौसम में रायपुर में बढ़ जाता है. ऐसे में अब रायपुर के पीलिया प्रभावित इलाकों में बेहतर इंतजाम की जरूरत है.

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