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छत्तीसगढ़ के अस्पतालों को रेमडेसिविर स्टॉक और उपयोग की जानकारी देने के निर्देश

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Published : Apr 24, 2021, 6:29 PM IST

निजी और सरकारी अस्पतालों को अब रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक और उपयोग की जानकारी रोज स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी. स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं. बेड की उपलब्धता भी दिन में 4 से 5 बार अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं.

providing information on remdesivir stock and usage
रेमडेसिविर स्टॉक और उपयोग की जानकारी देने के निर्देश

रायपुर: स्वास्थ्य विभाग ने निजी और शासकीय कोविड अस्पतालों के साथ कोविड केयर सेंटर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकार्ड रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद ट्वीट कर इस जानकारी को साझा की है. उन्होंने अपने ट्वीट में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को दिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की जानकारी दी है.

Health Minister TS Singhdeo tweet
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ट्वीट

रेमडेसिविर की जानकारी के लिए निर्देश जारी

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में 23 अप्रैल को निर्देश जारी किए हैं. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में औचक निरीक्षण करने के लिए भी निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विगत कुछ दिनों से राज्य में कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है. इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकार्ड संधारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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रेमडेसिविर के उपयोग के लिए नए निर्देश

शासन के जारी निर्देश में कहा गया है कि रेमडेसिविर का उपयेाग स्वास्थ्य विभाग के जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकाल और आईसीएमआर के जारी दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाए. अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर लगाने की आवश्यकता का असेसमेंट अस्पताल में कार्यरत मेडिसीन विशेषज्ञ, पलमोनोलाजिस्ट, इंटेसिविस्ट और अधिकृत चिकित्सक ही कर सकेंगे. इनके अनुमोदन के बाद ही इसे कोविड मरीजों को लगाया जाने के निर्देश दिए हैं.

अस्पताल को करनी होगी व्यवस्था

निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टॉक समाप्त होने पर मरीज के परिजनों को बाहर से दवा की व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है. अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टॉक खत्म होने के पूर्व ही खाद्य और औषधि प्रशासन /जिला प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें. अस्पतालों की ओपीडी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकाल के विरूद्ध है इसका ध्यान रखा जाए.

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रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक की एन्ट्री, खाली वायल, किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निरीक्षण जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे. अस्पतालों में रोज रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक, खपत और मांग के संबंध मे पिछले दिन की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाए. निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर के लिए आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक रेडक्रास स्टोर और शासकीय संस्था के संचालित जनऔषधि केंद्रों में नहीं दिया जाए. ताकि कोविड अस्पतालों में यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे.

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इन व्यवस्थाओं की जानकारी भी करनी होगी साझा

मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर निजी कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की रियल टाइम अनुसार सही जानकारी दिन में 4 से पांच बार अपडेट किया जाए. पोर्टल पर दी गई बिस्तरों की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवंं स्वास्थ्य अधिकारी समीक्षा और औचक निरीक्षण करेंगे. पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि होने पर कोविड उपचार की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी.

रायपुर: स्वास्थ्य विभाग ने निजी और शासकीय कोविड अस्पतालों के साथ कोविड केयर सेंटर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकार्ड रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद ट्वीट कर इस जानकारी को साझा की है. उन्होंने अपने ट्वीट में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को दिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की जानकारी दी है.

Health Minister TS Singhdeo tweet
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ट्वीट

रेमडेसिविर की जानकारी के लिए निर्देश जारी

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में 23 अप्रैल को निर्देश जारी किए हैं. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में औचक निरीक्षण करने के लिए भी निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विगत कुछ दिनों से राज्य में कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है. इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकार्ड संधारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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रेमडेसिविर के उपयोग के लिए नए निर्देश

शासन के जारी निर्देश में कहा गया है कि रेमडेसिविर का उपयेाग स्वास्थ्य विभाग के जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकाल और आईसीएमआर के जारी दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाए. अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर लगाने की आवश्यकता का असेसमेंट अस्पताल में कार्यरत मेडिसीन विशेषज्ञ, पलमोनोलाजिस्ट, इंटेसिविस्ट और अधिकृत चिकित्सक ही कर सकेंगे. इनके अनुमोदन के बाद ही इसे कोविड मरीजों को लगाया जाने के निर्देश दिए हैं.

अस्पताल को करनी होगी व्यवस्था

निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टॉक समाप्त होने पर मरीज के परिजनों को बाहर से दवा की व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है. अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टॉक खत्म होने के पूर्व ही खाद्य और औषधि प्रशासन /जिला प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें. अस्पतालों की ओपीडी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकाल के विरूद्ध है इसका ध्यान रखा जाए.

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रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक की एन्ट्री, खाली वायल, किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निरीक्षण जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे. अस्पतालों में रोज रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक, खपत और मांग के संबंध मे पिछले दिन की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाए. निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर के लिए आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक रेडक्रास स्टोर और शासकीय संस्था के संचालित जनऔषधि केंद्रों में नहीं दिया जाए. ताकि कोविड अस्पतालों में यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे.

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इन व्यवस्थाओं की जानकारी भी करनी होगी साझा

मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर निजी कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की रियल टाइम अनुसार सही जानकारी दिन में 4 से पांच बार अपडेट किया जाए. पोर्टल पर दी गई बिस्तरों की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवंं स्वास्थ्य अधिकारी समीक्षा और औचक निरीक्षण करेंगे. पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि होने पर कोविड उपचार की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी.

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