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गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जनहित याचिका दायर

कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य सरकार ने सालों पहले घोषणा कर दी थी, लेकिन इसके लिए अधिसूचना जारी नहीं कर रही है. जिसे लेकर अजय दुबे ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Feb 20, 2020, 3:15 PM IST

बिलासपुर: गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अधिसूचना जारी ना होने के मामले में एक याचिका जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है. कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य सरकार ने सालों पहले घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके लिए अधिसूचना जारी नहीं कर रही है. जिसे लेकर अजय दुबे ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में आखिरी चीता पाया गया था. सफेद बाघ भी यहां पाया जाता था और तेंदुआ भी यहां पाया गया है. जिसको देखते हुए 2011 में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयराम रमेश ने तब की रमन सरकार को इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए चिट्ठी लिखी थी.

रमन सरकार ने जिसके बाद इस उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए तब से अधिसूचना नहीं जारी की जा रही है. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ़्ते बाद होगी.

बिलासपुर: गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अधिसूचना जारी ना होने के मामले में एक याचिका जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है. कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य सरकार ने सालों पहले घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके लिए अधिसूचना जारी नहीं कर रही है. जिसे लेकर अजय दुबे ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में आखिरी चीता पाया गया था. सफेद बाघ भी यहां पाया जाता था और तेंदुआ भी यहां पाया गया है. जिसको देखते हुए 2011 में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयराम रमेश ने तब की रमन सरकार को इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए चिट्ठी लिखी थी.

रमन सरकार ने जिसके बाद इस उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए तब से अधिसूचना नहीं जारी की जा रही है. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ़्ते बाद होगी.

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