रायपुर: त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया है. जिसके मुताबिक दिवाली में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. साथ ही नए साल और क्रिसमस डे पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे. राज्य सरकार ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है. पटाखे फोड़े जाने से वायु प्रदूषण बढ़ने और मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है. जिसके कारण छत्तीसगढ़ शासन ने यह आदेश जारी किया है.
ये है निर्धारित समय:
- दिवाली- रात 8 बजे से रात 10 बजे तक
- छठ पूजा- सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक
- गुरु पर्व- रात 8 बजे से रात 10 बजे तक
- नया साल/क्रिसमस- रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक
जांजगीर-चांपा: अवैध रूप से भंडारित 90 कार्टून पटाखा जब्त, आगे भी कार्रवाई जारी
पटाखे बेचने और फोड़ने को लेकर भी नियम बनाये गए हैं. जो इस तरह हैं-
- कम प्रदूषण करने वाले हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस टेंडर द्वारा की जा सकेगी.
- केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे होने वाली आवाज का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो.
- सीरीज पटाखे या लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है.
- पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जो पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, लेड और मरकरी का उपयोग करते हैं.
प्रशासन की निगरानी में होगा संचालन
दीपावली के मौरे पर इस साल भी पटाखा बाजार सजेंगे. लेकिन इस साल सुरक्षा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेशभर के पटाखा बाजारों पर प्रशासन की सख्त निगरानी रहेगी. गली-मोहल्लों में जो अलग-अलग पटाखा दुकानें लगती थी वो अब नहीं लगेंगी.