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खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में भर्ती होगी, एरियर और इंक्रीमेंट पर भी रोक नहीं

छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस साल भर्ती प्रक्रिया, बकाया और वेतन वृद्धि को नहीं रोकने के आदेश जारी किए हैं.

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छत्तीसगढ़ वित्त विभाग
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Published : May 14, 2021, 8:28 AM IST

Updated : May 14, 2021, 11:56 AM IST

रायपुर: कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय व्यय में पिछले साल की तरह ही इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी कम खर्च करने का निर्णय लिया है. हालांकि इस दौरान भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद और अनुकंंपा नियुक्ति के पदों के साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी. इसी तरह पदोन्नति-क्रमोन्नति से मिलने वाले एरियर्स और वेतन वृद्धि पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है. इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है.

जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया

वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में आदेश जारी किया गया है. इसके तहत पिछले साल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर बाकी सभी सीधी भर्ती के पदों को भरने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेने का निर्देश जारी किया गया था. जिसे बाद में बदला गया और ऐसे प्रकरण जहां भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. वहां भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है. हालांकि नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है. यहीं निर्देश इस साल भी प्रभावी रहेगा.

पदोन्नति-क्रमोन्नति पर कोई रोक नहीं

इसी तरह पहले पिछले साल पदोन्नति-क्रमोन्नति से मिलने वाली एरियर्स की राशि वित्त विभाग के आगामी आदेश तक रोक दिया गया था लेकिन बाद में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्श की राशि, एकमुश्त नकद रूप से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में शासकीय सेवक अथवा उनके परिवार को दिए जाने के निर्देश दिए गए थे. 26 अप्रैल को इसके लिए भी आदेश जारी किया गया. इस साल भी पदोन्नति-क्रमोन्नति पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है.

कोरोना से माता-पिता को खोने वाले बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठाएगी छत्तीसगढ़ सरकार


वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस साल जारी मितव्ययिता आदेश में 01 जुलाई 2021 और 01 जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने या देरी से देने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.

रायपुर: कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय व्यय में पिछले साल की तरह ही इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी कम खर्च करने का निर्णय लिया है. हालांकि इस दौरान भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद और अनुकंंपा नियुक्ति के पदों के साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी. इसी तरह पदोन्नति-क्रमोन्नति से मिलने वाले एरियर्स और वेतन वृद्धि पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है. इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है.

जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया

वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में आदेश जारी किया गया है. इसके तहत पिछले साल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर बाकी सभी सीधी भर्ती के पदों को भरने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेने का निर्देश जारी किया गया था. जिसे बाद में बदला गया और ऐसे प्रकरण जहां भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. वहां भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है. हालांकि नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है. यहीं निर्देश इस साल भी प्रभावी रहेगा.

पदोन्नति-क्रमोन्नति पर कोई रोक नहीं

इसी तरह पहले पिछले साल पदोन्नति-क्रमोन्नति से मिलने वाली एरियर्स की राशि वित्त विभाग के आगामी आदेश तक रोक दिया गया था लेकिन बाद में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्श की राशि, एकमुश्त नकद रूप से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में शासकीय सेवक अथवा उनके परिवार को दिए जाने के निर्देश दिए गए थे. 26 अप्रैल को इसके लिए भी आदेश जारी किया गया. इस साल भी पदोन्नति-क्रमोन्नति पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है.

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वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस साल जारी मितव्ययिता आदेश में 01 जुलाई 2021 और 01 जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने या देरी से देने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.

Last Updated : May 14, 2021, 11:56 AM IST
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