रायपुर: छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी. देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया.
उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज: छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश कैबिनेट ने बिजली शुल्क, स्टांप शुल्क, 'मंडी' शुल्क, राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान और से छूट से संबंधित संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. औद्योगिक नीति 2019-24 में वाहन स्क्रैपिंग नीति को शामिल किया गया है. इसके साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और रियायतों की घोषणा की गई है. राज्य में बड़े, मेगा और अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, कैबिनेट ने औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत "विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज कार्यान्वयन नियम -2019" को शामिल करने का फैसला लिया है.
भूपेश कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने के संबंध में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है.
मंत्रिमंडल ने ग्राम राखी के परियोजना प्रभावित लोगों को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की पुनर्वास योजना के तहत उनकी पात्रता के अनुसार और संशोधित कंडिका 5.5 के अनुसार खेती के लिए खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया.
मंत्रिमंडल ने लेयर-1 के 12 गांवों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा के अनुसार बंदोबस्ती पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया.
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक) सेवा भर्ती नियम 1985 की अनुसूची-चार को शिथिल करते हुए लेखा परीक्षक/सहायक अधीक्षक से अधीक्षक तक के 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए केवल एक बार तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है.
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समुदाय को आवंटित भूमि में छूट देने का भी फैसला किया.