रायपुर : भूपेश कैबिनेट की बैठक में सभी प्रस्तावों पर छत्तीसगढ़ी में चर्चा हुई है. बैठक में धान-मक्का खरीदी सहित विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में लिए गए तमाम फैसलों की जानकारी मंत्री रविन्द्र चौबे ने दी है. मीटिंग में धान खरीदी, लाख को खेती का दर्जा दिए जाने और प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में बड़े निर्णय लिए गए हैं.
इसके अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगी. इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेजों में 1 जनवरी 2021 से कक्षाएं संचालित कराए जाने को लेकर चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुई है.
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कैबिनेट में लिए गए फैसले-
- आई.टी.आई के अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण पूर्ण कराने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय लिया गया, जिससे आई.टी.आई. के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा ( एन.सी.व्ही.टी.) में शामिल हो सकें.
- कृषि विभाग के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत संचालित राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों /गौठानों के द्वारा उत्पादित जैविक खाद का शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे खरीदी की जा सकेगी. जैविक खाद की दर का निर्धारण कृषि विभाग समय -समय पर करेगा. जैविक खाद खरीदेने के लिए किसी भी विभाग को पृथक से निविदा बुलाया जाना जरूरी नहीं होगा. संशोधन छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2020 में करने का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में निरस्त भूखंड पुर्नस्थापना एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव (एम) में लघुवनोपज की केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का अनुमोदन किया गया. राज्य लघुवनोपज द्वारा प्रस्तावित इस केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई में लघुवनोपज के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, शहद , लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस का प्रसंस्करण होगा.
- छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन को कृषि का दर्जा देने तथा लाख उत्पादन को कृषि फसलों के अनुरूप अल्प कालीन कृषि ऋण एवं ब्याज अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया. धान की खरीदी नकद और लिंकिंग में 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक. मक्का की खरीदी 01 दिसंबर से 31 मई 2021 तक की जाएगी.
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार वाहनों के निष्प्रयोज्य में रखे जाने के एवज में अग्रिम में देय मासिक कर जमा किए जाने की छूट अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के स्थान पर अब राज्य संपरीक्षा किए जाने के सबंध में संशोधन करने की अनुसंशा की गई.
- नगर पालिका निगम रायपुर को गोल बाजार स्थित पूर्व से पट्टे पर आबंटित भूमि को आबंटित किया जाए. दर का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के जरिए होगा.
- श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया.
- नवा रायपुर अटल नगर में रोजगार निवेश और बसाहट को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों की वर्तमान प्रीमियम दर को 50 प्रतिशत कम किए जाने का निर्णय लिया गया.
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कोविड -19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण प्रारंभ किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा द्वारा स्नातकोत्तर कक्षाएं 10 दिसंबर तथा स्नातक कक्षाएं 15 दिसंबर 2020 से एवं समस्त कक्षाएं एक जनवरी 2021 से प्रारंभ किए जाने के सुझाव पर चर्चा की गई.