रायपुर: कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को अनुमति देने का अधिकार दिया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि छठ पूजा स्थल पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे. घाट और आयोजन स्थल पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों को दी गई है. छठ पूजा स्थलों पर हर व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा.
- छठ पूजा के दौरान जुलूस/सभा/रैली/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
- छठ पूजा स्थलों पर पान, गुटखा इत्यादि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा.
- राज्य शासन से दिए गए निर्देशानुसार छठ पूजा में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी.
- छठ पूजा स्थलों पर बाजार, मेला, दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी.
- छठ पूजा स्थलों पर सांउड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा.
- छठ पूजा स्थलों पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं होगी.
- नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी.
- आयोजक कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे.
- इसके अलावा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा.
- निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.