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रख रहे हैं तीन बंदूक तो बदल गए हैं नियम, जाने नया कानून

आर्म्स एक्ट के संशोधन नियम 2019 के तहत एक लाइसेंस पर एक आदमी दो ही बंदूक रख सकता है. 13 दिसंबर 2020 तक तीन बंदूक रखने वालों को नजदीकी पुलिस स्टेशन या शस्त्र विक्रेता के पास बंदूक जमा करना होगा.

One man can have only two guns in one license
बंदूक लाइसेंस के नियम बदले
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Published : Oct 23, 2020, 8:58 PM IST

Updated : Oct 23, 2020, 10:04 PM IST

रायपुर : केंद्र शासन ने आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों में संशोधन किया है. संशोधित नियम 2019 के अनुसार अब एक लाइसेंस पर तीन बंदूक रखने वालों को अपनी एक बंदूक 13 दिसंबर 2020 तक नजदीकी पुलिस स्टेशन या शस्त्र विक्रेता के पास जमा करानी होगी. प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाइसेंस के लिए आने वाले आवेदनों की जांच को और जटिल कर दिया है.

बंदूक लाइसेंस के नियम बदले
लाइसेंस बंदूक के बदले गए नियम के बाद आवेदककर्ता को लाइसेंस और बंदूक के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. लाइसेंस के लिए आए आवेदनों की जांच स्थानीय पुलिस करेगी. स्थानीय पुलिस लिखित में जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद ही आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस जारी होगी.
लाइसेंसधारी हथियारों की संख्या

जिला प्रशासन ने पूरे जिले में छोटे-बड़े हथियारों के 1800 लाइसेंस जारी किए हैं. राजधानी में करीब 40 लोग ऐसे हैं, जो एक लाइसेंस पर तीन बंदूक रख रहे हैं. जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को एक बंदूक जमा करने के निर्देश जारी किए हैं. पहले खुद की सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस पर 3 बंदूक रखने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है. अब एक लाइसेंस पर दो हथियार ही रख सकेंगे.


अब तक बंदूक खरीदी के नियम

आवेदनकर्ता जब प्रशासन के पास बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तभी आवेदन में वह अपने कारणों को बताता है. इसके बाद किस तरह की बंदूक उसे चाहिए यह भी मेंशन करता है. इन सबके बाद प्रशासन के आदेश को देखते हुए दुकानदार आवेदककर्ता को बंदूक देता है.

मौजूदा बंदूक और उसकी कीमत

बंदूककीमत
दोनाली बंदूक 25000 रुपये
राइफल बंदूक85000 रुपये
पीतल बंदूक 1,00,000 से 1,25,000 रुपये तक


बंदूक शॉप के मालिक विनय दुबे ने बताया कि बंदूक बेचते समय वे आवेदनकर्ता से रीजनल लाइसेंस लेते हैं. उसे वेरीफाई करते हैं. उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई कर कस्टमर को बंदूक दिया जाता है. फिलहाल नए नियम की जानकारी कस्टमर को दी जा रही है.

रायपुर : केंद्र शासन ने आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों में संशोधन किया है. संशोधित नियम 2019 के अनुसार अब एक लाइसेंस पर तीन बंदूक रखने वालों को अपनी एक बंदूक 13 दिसंबर 2020 तक नजदीकी पुलिस स्टेशन या शस्त्र विक्रेता के पास जमा करानी होगी. प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाइसेंस के लिए आने वाले आवेदनों की जांच को और जटिल कर दिया है.

बंदूक लाइसेंस के नियम बदले
लाइसेंस बंदूक के बदले गए नियम के बाद आवेदककर्ता को लाइसेंस और बंदूक के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. लाइसेंस के लिए आए आवेदनों की जांच स्थानीय पुलिस करेगी. स्थानीय पुलिस लिखित में जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद ही आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस जारी होगी. लाइसेंसधारी हथियारों की संख्या

जिला प्रशासन ने पूरे जिले में छोटे-बड़े हथियारों के 1800 लाइसेंस जारी किए हैं. राजधानी में करीब 40 लोग ऐसे हैं, जो एक लाइसेंस पर तीन बंदूक रख रहे हैं. जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को एक बंदूक जमा करने के निर्देश जारी किए हैं. पहले खुद की सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस पर 3 बंदूक रखने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है. अब एक लाइसेंस पर दो हथियार ही रख सकेंगे.


अब तक बंदूक खरीदी के नियम

आवेदनकर्ता जब प्रशासन के पास बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तभी आवेदन में वह अपने कारणों को बताता है. इसके बाद किस तरह की बंदूक उसे चाहिए यह भी मेंशन करता है. इन सबके बाद प्रशासन के आदेश को देखते हुए दुकानदार आवेदककर्ता को बंदूक देता है.

मौजूदा बंदूक और उसकी कीमत

बंदूककीमत
दोनाली बंदूक 25000 रुपये
राइफल बंदूक85000 रुपये
पीतल बंदूक 1,00,000 से 1,25,000 रुपये तक


बंदूक शॉप के मालिक विनय दुबे ने बताया कि बंदूक बेचते समय वे आवेदनकर्ता से रीजनल लाइसेंस लेते हैं. उसे वेरीफाई करते हैं. उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई कर कस्टमर को बंदूक दिया जाता है. फिलहाल नए नियम की जानकारी कस्टमर को दी जा रही है.

Last Updated : Oct 23, 2020, 10:04 PM IST
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