रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार देर शाम 31 डिप्टी कलेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की है. इन सभी डिप्टी कलेक्टर को एकतरफा भार मुक्त किया गया है. ये वे डिप्टी कलेक्टर है जो ट्रांसफर होने के बाद भी अपनी ही जगह पर डटे रहे और नई जगह पर अपनी जॉइनिंग नहीं दी. जिसके बाद राज्य सरकार ने इन पर ये एक्शन लिया.
क्या है एकतरफा भार मुक्त कार्रवाई: सामान्य प्रशासन विभाग ने डिप्टी कलेक्टर पर कार्रवाई का आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया है कि डिप्टी कलेक्टर के तबादले के बाद भी इसका क्रियान्वयन 14 जुलाई तक नहीं किया गया. जबकि ट्रांसफर आदेश 10 जुलाई को जारी किया गया था. यह कृत्य शासनादेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है. साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उलंघन है. शासन ने इसे गंभीरता से लिया है. इस वजह से 31 अधिकारियों को नए पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 14/07/2023 दोपहर से एकतरफा भार मुक्त किया जाता है. यानी अब तक जहां वे काम कर रहे थे उसकी जगह उन्हें नई पदस्थापना वाले स्थान पर तुरंत अपनी जॉइनिंग देनी होगी.
ये थी वजह: 31 जून और 10 जुलाई को राज्य सरकार ने कुछ डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर किए थे. उसमें से 31 डिप्टी कलेक्टर ने अपनी नई जगह पर जॉइनिंग नहीं दी. जानकारी के मुताबिक जिन डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर किया गया था उनमें से कुछ को कलेक्टर ने रोक रखा था. वही कुछ अपना तबादला रुकवाने के लिए जुगाड़ में लगे हुए थे. लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद इन सभी डिप्टी कलेक्टर्स को अपनी नवीन पदस्थापना में जॉइनिंग देनी होगी.