रायपुर: सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. संस्था द्वारा 3 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है. जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
पंजीयक सहकारी संस्थाओ ने अपने आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की धारा 2 के आधीन प्रचलित कार्रवाई के दौरान बोर्ड को कार्य करने दिया जाना चाहिए. सहकारी बैंक राजनांदगांव के सदस्यों और अमानत धारियों के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा.
कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित कर दी
बोर्ड के निलंबन की अवधि में बैंक के कामकाज के प्रबंध के लिए कलेक्टर राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित कर दी गई है. नाबार्ड द्वारा नामांकित अधिकारी और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं इस समिति सदस्य और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव इसके सदस्य सचिव होंगे.
दोष के आधार पर परीक्षण किया जा रहा
बता दें कि पंजीयक सहकारी संस्थाएं सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की उप धारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में जारी की गई, कारण बताते हुए जबाब में बोर्ड द्वारा दिए गए तर्कों का गुण दोष के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है.