रायपुर: सीजीपीएससी में हुई भर्ती को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के सवाल पर राज्य सरकार ने जांच करने के बाद जवाब देने की बात कही है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि सीजीपीएससी में अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों का चयन कैसे हुआ? इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि खुद जांच करने के बाद जवाब देंगे. मामले में 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
बिलासपुर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल: सीजीपीएससी भर्ती मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि, ऐसा क्या संयोग है कि चेयरमैन और नेताओं की बेटी और रिश्तेदारों का ही सेलेक्शन हुआ है. साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सभी नियुक्तियां हो चुकी है. इस मामले में डिवीजन बेंच ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगाने की बात कही है. इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद जांच कर जवाब देने की बात कही गई है.
ननकीराम कंवर ने दायर की थी याचिका: इस मामले में भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने याचिका दायर की थी. एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल ने याचिका में संशोधन का आग्रह किया है. कुछ तथ्यों में बदलाव की बात कही है. याचिका के मुताबिक साल 2020 में हुई नियुक्ति के भी तीन नाम को जोड़ा गया है. इस पर डिवीजन बेंच ने भी आपत्ति जताई है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट से मांगा समय: इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने सरकारी वकील ने समय मांगा है. साथ ही कोर्ट को सरकार ने बताया है कि राज्य सरकार इस मामले को देख रही है. नियुक्ति की जांच भी कराई जा रही है. अभी महाधिवक्ता बाहर हैं. उनके आने के बाद इस पूरे मामले में विस्तार से जवाब पेश किया जाएगा. राज्य सरकार ने कहा है कि मामले की खुद जांच करके कोर्ट के सामने जवाब पेश करेंगे.
बता दें कि इस मामले में जिन पर भी शक है उनकी नियुक्तियां रोक दी गई है. जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उस पर भी जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक खतरे की तलवार लटकी हुई है.