रायपुर: कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ में व्यापक तैयारी की जा रही है (Preparation of third phase of corona vaccination). राज्य सरकार ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute ) और भारत बायोटेक (Bharat Biotech ) को दिया है. प्रदेश सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा भी किया है और टीके का ऑर्डर भी दे दिया है. लेकिन टीके तभी लग पाएंगे जब तय वक्त पर वैक्सीन मिलेगी. कई जिलों से खबरें सामने आई हैं कि सीमित संख्या में ही टीके बचे हैं और 45 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में टीके मिलने पर ही 18 साल से ऊपर के लोगों का कोरोना टीकाकरण हो पाएगा.
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक भी की है. इस बैठक में कोरोना टीकाकरण में विधायक निधि के उपयोग और आगामी कार्ययोजना समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है. छत्तीसगढ़ में शासकीय केंद्र (सरकारी अस्पतालों) में होने वाला टीकाकरण नि:शुल्क होगा. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पहले 18 से 45 साल आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण के लिए पंजीयन कराना होगा. हितग्राहियों को केवल कोविन एप और आरोग्य सेतु एप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण (Online registration of vaccination) की ही सुविधा मिलेगी. फिलहाल ऑन-साइट पंजीकरण कराए जाने का प्रावधान नहीं रखा गया है.
- आज माननीय मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel जी व विधायक सदस्यों के साथ विधायक दल की वर्चुअल बैठक में शामिल हुआ। इस बैठक में कोरोना टीकाकरण में विधायक निधि के उपयोग व आगामी कार्ययोजना समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सभी साथियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।
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केंद्र का निर्देश निजी अस्पतालों को वैक्सीन न दे राज्य
वर्तमान में राज्य को केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन के डोज में से कुछ वैक्सीन निजी संस्थानों की मांग के अनुसार उन्हें भुगतान के आधार पर दी जा रही है. लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ये वैक्सीन डोज दिनांक 1 मई 2021 से निजी संस्थानों को नहीं दी जा सकेगी. 1 मई 2021 से शुरू होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए राज्य के निजी संस्थान भी वैक्सीन उत्पादकों से वैक्सीन खरीद सकेंगे. सभी पात्र नागरिकों का टीकाकरण कर सकेंगे.
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क्या कहते हैं नए नियम ?
- ऐसी निजी स्वास्थ्य संस्थाएं जो पूर्व में कोविन एप में पंजीकृत हैं उन्हें दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है.
- 1 मई 2021 से औद्योगिक संस्थान भी स्वयं वैक्सीन उत्पादकों से क्रय कर अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण सुनिश्चित कर सकेंगे.
- औद्योगिक संस्था जहां अस्पताल है, उनका पंजीकरण कोविन में औद्योगिक संस्था कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में किया जा सकता है.
- औद्योगिक संस्था जहां उपयुक्त अस्पताल नहीं है. उन्हें वर्तमान में कार्यरत निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर से मैपिंग कर कोविड-19 टीकाकरण किया जा सकता है.