रायपुर: नागरिकता (संशोधित) कानून (CAA) के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने देश के कई हिस्सों में बसों और निजी गाड़ियों में आग लगा दी. अब इस कानून को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया है.
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दिल्ली में आज जो हो रहा है वही असली #गुजरात_मॉडल है। वो नहीं जो 2014 में 'अच्छे दिन' के नाम पर दिखाया और फैलाया गया था।
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बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जल रही है।
बस कुछ लोगों की जिद इस देश की अखंडता और सम्प्रभुता को नष्ट कर रही है।
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— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 16, 2019
बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जल रही है।
बस कुछ लोगों की जिद इस देश की अखंडता और सम्प्रभुता को नष्ट कर रही है।दिल्ली में आज जो हो रहा है वही असली #गुजरात_मॉडल है। वो नहीं जो 2014 में 'अच्छे दिन' के नाम पर दिखाया और फैलाया गया था।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 16, 2019
बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जल रही है।
बस कुछ लोगों की जिद इस देश की अखंडता और सम्प्रभुता को नष्ट कर रही है।
सीएम बघेल ने नई दिल्ली के जामिया नगर में हो हुए प्रदर्शन को लेकर कहा कि 'दिल्ली में आज जो हो रहा है, वही असली गुजरात_मॉडल है. वो नहीं जो 2014 में 'अच्छे दिन' के नाम पर दिखाया और फैलाया गया था'.
देश की राजधानी जल रही
बघेल ने ट्वीट कर कहा कि 'बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जल रही है. बस कुछ लोगों की जिद्द इस देश की अखंडता और सम्प्रभुता को नष्ट कर रही है'.
क्या है नागरिकता संशोधन एक्ट (ACC)
नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 के तहत कुछ अनुबंध जोड़ दिए गए हैं. इसके तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के उन छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) को जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, उन्हें गैरक़ानूनी नहीं माना जाएगा बल्कि भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन यह पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों और असम के कुछ ज़िलों में लागू नहीं होगा. क्योंकि इसमें शर्त रखी गई है कि ऐसे व्यक्ति असम, मेघालय, और त्रिपुरा के उन हिस्सों में जहां संविधान की छठीं अनुसूची लागू हो और इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड में न रह रहे हों.