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निगम चुनाव को लेकर संशोधित अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित

छत्तीसगढ़ राजपत्र में नगर पालिका निगम का संशोधन अध्यादेश प्रकाशित कर दिया है.

छत्तीसगढ़ राजपत्र
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Published : Oct 26, 2019, 11:29 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने का फैसला लिया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ राजपत्र के 25 अक्टूबर के अंक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम का संशोधन अध्यादेश प्रकाशित कर दिया है.

राजपत्र में अध्यादेश प्रकाशित होने के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है. इस अध्यादेश के तहत अब महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से होगा, जिसमें निर्वाचित पार्षदों में से ही महापौर और निकाय के अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा.

पढ़ें: अयोध्या का दीपोत्सव: भगवान राम की धरती पर भव्य आयोजन की मनमोहक झलकियां

बता दें कि भूपेश कैबिनेट की बैठक में महापौर का चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है. वहीं मतदान बैलेट पेपर के जरिए करने का फैसला लिया गया है.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने का फैसला लिया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ राजपत्र के 25 अक्टूबर के अंक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम का संशोधन अध्यादेश प्रकाशित कर दिया है.

राजपत्र में अध्यादेश प्रकाशित होने के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है. इस अध्यादेश के तहत अब महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से होगा, जिसमें निर्वाचित पार्षदों में से ही महापौर और निकाय के अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा.

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बता दें कि भूपेश कैबिनेट की बैठक में महापौर का चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है. वहीं मतदान बैलेट पेपर के जरिए करने का फैसला लिया गया है.

Intro:

रायपुर, छत्तीसगढ़ राजपत्र के 25 अक्टूबर 2019 के अंक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रकाशित कर दिया गया है। यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन के साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। इस अध्यादेश के तहत महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा। जिसमें निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाएगा।Body:NoConclusion:
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