रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने का फैसला लिया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ राजपत्र के 25 अक्टूबर के अंक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम का संशोधन अध्यादेश प्रकाशित कर दिया है.
राजपत्र में अध्यादेश प्रकाशित होने के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है. इस अध्यादेश के तहत अब महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से होगा, जिसमें निर्वाचित पार्षदों में से ही महापौर और निकाय के अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा.
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बता दें कि भूपेश कैबिनेट की बैठक में महापौर का चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है. वहीं मतदान बैलेट पेपर के जरिए करने का फैसला लिया गया है.