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रायपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 50 लोगों को अनुमति

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि मैरिज पैलेस में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ-साथ डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं किया जाए.

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सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 लोगों को अनुमति
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Published : Apr 7, 2021, 8:53 AM IST

Updated : Apr 7, 2021, 9:46 AM IST

रायपुरः कलेक्टर एस भारतीदासन के निर्देश पर होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों की बैठक ली गई. बैठक में विवाह और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है.

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिले में सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव सभी के लिए अनिवार्य है. जिसे ध्यान में रखते हुए सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें.

सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जारी गाइडलाइन

गाइडलाइन में कहा गया है कि मैरिज पैलेस में 50 से अधिक लोग न आएं, साथ-साथ डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं किया जाए. होटल मैरिज हाॅल और रेस्टोरेंट संचालको को निर्देश दिया गया है कि उनके संस्थान में अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए. ज्यादा भीड़ होने पर संस्थान को सील कर दिया जाएगा. शासन की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी का रोका जा सकता है.

दुर्गः बढ़ते कोरोना के बीच प्रशासन सख्त

नियम का रखें ध्यान

फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों का समय-समय पर हाथ धोना और सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. साथ ही कार्यक्रम के लिए नियमानुसार लिखित में अनुमति लेनी होगी.

रायपुरः कलेक्टर एस भारतीदासन के निर्देश पर होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों की बैठक ली गई. बैठक में विवाह और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है.

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिले में सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव सभी के लिए अनिवार्य है. जिसे ध्यान में रखते हुए सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें.

सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जारी गाइडलाइन

गाइडलाइन में कहा गया है कि मैरिज पैलेस में 50 से अधिक लोग न आएं, साथ-साथ डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं किया जाए. होटल मैरिज हाॅल और रेस्टोरेंट संचालको को निर्देश दिया गया है कि उनके संस्थान में अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए. ज्यादा भीड़ होने पर संस्थान को सील कर दिया जाएगा. शासन की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी का रोका जा सकता है.

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नियम का रखें ध्यान

फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों का समय-समय पर हाथ धोना और सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. साथ ही कार्यक्रम के लिए नियमानुसार लिखित में अनुमति लेनी होगी.

Last Updated : Apr 7, 2021, 9:46 AM IST
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