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Raigarh crime news 20 रुपये देकर मानसिक विक्षिप्त किशोरी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Dec 3, 2022, 11:01 AM IST

रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मानसिक विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.Rape accused gets life term in Raigarh

Raigarh fast court
दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

रायगढ़: मानसिक विक्षिप्त किशोरी से अनाचार का आरोप साबित होने पर रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड़ से भी दंडित किया गया है.

दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सजा: न्यायालयिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र अंर्तगत बापूनगर निवासी आशीष सेनदरिया (20 वर्ष) ने 16 अगस्त 2021 को एक मंदबुद्धि किशोरी को इशारा कर अपने घर बुलाया और उसके साथ अनाचार किया. इस दौरान किशोरी ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे 20 रुपये थमाते हुए उसे घर से चलता कर दिया. जब घटना की जानकारी किशोरी की मां को हुई. जिसके बाद परिजन सिटी कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

रायगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद: कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (जे) और लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां संवेदनशील प्रकरण में विशेष न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने घटना से जुड़े साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आशीष सेनदरिया को 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के विशेष लोक अभियोजक अर्थदंड से दण्डित किया.

रायगढ़: मानसिक विक्षिप्त किशोरी से अनाचार का आरोप साबित होने पर रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड़ से भी दंडित किया गया है.

दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सजा: न्यायालयिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र अंर्तगत बापूनगर निवासी आशीष सेनदरिया (20 वर्ष) ने 16 अगस्त 2021 को एक मंदबुद्धि किशोरी को इशारा कर अपने घर बुलाया और उसके साथ अनाचार किया. इस दौरान किशोरी ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे 20 रुपये थमाते हुए उसे घर से चलता कर दिया. जब घटना की जानकारी किशोरी की मां को हुई. जिसके बाद परिजन सिटी कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

रायगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद: कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (जे) और लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां संवेदनशील प्रकरण में विशेष न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने घटना से जुड़े साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आशीष सेनदरिया को 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के विशेष लोक अभियोजक अर्थदंड से दण्डित किया.

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