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निर्माण कार्य में गबन पर ETV भारत की खबर से जागा प्रशासन, पूर्व सरपंच और सचिव से वसूली जाएगी राशि - सारंगढ़ में 61 लाख का गबन

सारंगढ़ विकासखंड़ के ग्राम पंचायत टिमरलगा में गौण खनिज मद से 61 लाख के गबन केस में कार्रवाई तेज हो गई है. पूर्व सरपंच और सचिव से यह राशि अब वसूली जाएगी.

Proceedings to recover Rs 61 lakh from sarpanch and secretary started in raigarh
सारंगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय
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Published : Oct 9, 2020, 8:56 PM IST

सारंगढ़ : 15 सितम्बर को ETV भारत ने निर्माण कार्य में 61 लाख रुपये के गबन की खबर दिखाई थी. इस मामले में अब ETV भारत की खबर का असर हुआ है. इस मामले में पूर्व सरपंच और सचिव से राशि की वसूली की जाएगी. सरपंच और सचिव पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

क्या था मामला ?

सारंगढ़ विकासखंड़ के प्रसिद्ध खनिज ग्राम पंचायत टिमरलगा में गौण खनिज मद से किये गये फर्जीवाड़े को जांच समिति ने सही पाया है. जिला पंचायत रायगढ़ की ओर से 15 जुलाई 2019 को सारंगढ़ विकासखंड़ के ग्राम पंचायत टिमरलगा को 25 निमार्ण कार्यों के लिए 1 करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान किया था. इस निमार्ण कार्य के लिए ग्राम पंचायत टिमरलगा को निमार्ण एजेंसी बनाया गया था, लेकिन तात्कालिक सरपंच महेन्द्र चौहान और सचिव महेन्द्र लहरे ने निमार्ण कार्य के प्रारंभ किये बिना ही अग्रिम राशि 61 लाख रुपये का आहरण कर लिया और एक भी कार्य को संपन्न नहीं कराया. मामले में जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम चंद्रकांत वर्मा ने जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा. जिसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई तेज हुई है

वसूली जाएगी 61 लाख की रकम

एसडीएम सारंगढ़ ने जिला पंचायत रायगढ़ को पत्र भेज कर इस मामले में कार्रवाई की बात कही थी. जिसके बाद सरपंच और सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. दोनों से 61 लाख रूपये के गबन के केस में वसूली होगी.

बकाया राशि नहीं देने पर होगी जेल
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 में हानि एवं दुर्विनियोजन से संबंधित राशि की वसूली के लिए जिला कलेक्टर विहित प्राधिकारी हैं. अगर इस मामले में पूर्व सरपंच और सचिव राशि का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

सारंगढ़ : 15 सितम्बर को ETV भारत ने निर्माण कार्य में 61 लाख रुपये के गबन की खबर दिखाई थी. इस मामले में अब ETV भारत की खबर का असर हुआ है. इस मामले में पूर्व सरपंच और सचिव से राशि की वसूली की जाएगी. सरपंच और सचिव पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

क्या था मामला ?

सारंगढ़ विकासखंड़ के प्रसिद्ध खनिज ग्राम पंचायत टिमरलगा में गौण खनिज मद से किये गये फर्जीवाड़े को जांच समिति ने सही पाया है. जिला पंचायत रायगढ़ की ओर से 15 जुलाई 2019 को सारंगढ़ विकासखंड़ के ग्राम पंचायत टिमरलगा को 25 निमार्ण कार्यों के लिए 1 करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान किया था. इस निमार्ण कार्य के लिए ग्राम पंचायत टिमरलगा को निमार्ण एजेंसी बनाया गया था, लेकिन तात्कालिक सरपंच महेन्द्र चौहान और सचिव महेन्द्र लहरे ने निमार्ण कार्य के प्रारंभ किये बिना ही अग्रिम राशि 61 लाख रुपये का आहरण कर लिया और एक भी कार्य को संपन्न नहीं कराया. मामले में जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम चंद्रकांत वर्मा ने जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा. जिसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई तेज हुई है

वसूली जाएगी 61 लाख की रकम

एसडीएम सारंगढ़ ने जिला पंचायत रायगढ़ को पत्र भेज कर इस मामले में कार्रवाई की बात कही थी. जिसके बाद सरपंच और सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. दोनों से 61 लाख रूपये के गबन के केस में वसूली होगी.

बकाया राशि नहीं देने पर होगी जेल
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 में हानि एवं दुर्विनियोजन से संबंधित राशि की वसूली के लिए जिला कलेक्टर विहित प्राधिकारी हैं. अगर इस मामले में पूर्व सरपंच और सचिव राशि का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

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