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रायगढ़ में भगवान शिव को अवैध कब्जा हटाने को नोटिस, सुनवाई में नहीं आए तो 10 हजार का लगेगा जुर्माना !

रायगढ़ में भगवान शिव पर अवैध जमीन कब्जे का आरोप लगा है. विस्तृत जानकारी के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

Lord Shiva got illegal possession notice in Raigarh
रायगढ़ में भगवान शिव को मिला अवैध कब्जा का नोटिस
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Published : Mar 15, 2022, 7:31 PM IST

रायगढ़: रायगढ़ के कहुआकुंडा क्षेत्र वार्ड 25 में सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार रायगढ़ ने 10 लोगों के नाम नोटिस जारी किया (Raigarh Notice to Lord Shiva) है. इन 10 लोगों में भगवान शिव भी शामिल हैं. इतना ही नहीं तहसील कार्यालय के नोटिस में भगवान शिव सहित सभी को चेतावनी भी दी गई है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10 हजार का जुर्माना और कब्जे से बेदखल किया जा सकता है. अगली पेशी 25 मार्च को होनी है. उस पेशी में भोलेनाथ सहित अन्य कब्जा धारियों को निश्चित तौर पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है. ऐसे में अब देखना यह है कि उस नियत तिथि को भगवान शिव उपस्थित होते हैं या नहीं.

ये है पूरा मामला

जमीन और तालाब के कब्जे को लेकर रायगढ़ तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार ने 10 लोगों को नोटिस जारी किया है. वार्ड क्रमांक 25 की ही निवासी सुधा रजवाड़े ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें शिव मंदिर समेत 16 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है. हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय ने राज्य सरकार और तहसीलदार कार्यालय को इसकी जांच करने का आदेश दिया था. तहसील कार्यालय के अधिकारी ने एक जांच टीम बनाकर 3 दिनों तक जांच की.

Warning to Bholenath
भोलेनाथ को चेतावनी

यह भी पढ़ें: रायपुर पुलिस की होली गाइड लाइन : 80 चेक प्वाइंट से होगी निगरानी-नहीं बिकेंगे मुखौटे, जानिये कैसी होगी सख्ती

शिव के नाम नोटिस जारी

जांच में 10 लोगों के खिलाफ जमीन और तालाब पर कब्जा करना पाया गया. कब्जा धारियों को नोटिस के छठवें नंबर पर शिव मंदिर का नाम है जबकि यह शिव मंदिर सार्वजनिक बताई गई. नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी को संबोधित नहीं किया गया है बल्कि सीधे शिव भगवान को ही नोटिस जारी किया गया है. नायब तहसीलदार रायगढ़ ने 25 मार्च 2022 को न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है. नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अनाधिकृत है. इसके लिए आपको ₹10 हजार का जुर्माना तक अर्थदंड से दंडित कर कब्जारत भूमि से बेदखल किया जा सकता है.

भोलेनाथ होंगे कोर्ट में पेश

भूमि से बेदखल होने की दी गई धमकी

उक्त प्रकरण में 25 मार्च 2022 को इस न्यायालय में सुनवाई नियत की गई है. इस तिथि तक अपने पक्ष जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है. साथ ही वादभूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार के निर्माण कार्य से तत्काल रोक दिया गया है. 25 मार्च 2022 को जवाब पेश नहीं करने पर अर्थदंड लगाकर कब्जा भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी.

क्या पेश होंगे भगवान शिव...!

रायगढ़ कहुआकुंडा वार्ड 25 की पार्षद सपना सिदार ने बताया कि 9 मार्च को मेरे वार्ड के 10 लोगों को सरकारी जमीन और तालाब पर कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में शिव मंदिर के भगवान शिव को भी नोटिस दिया गया है. अगली सुनवाई 25 मार्च 2022 को तहसील न्यायालय रायगढ़ में पेश होने और अपना पक्ष रखने को कहा गया है. अब उसी दिन का इंतजार है, जब स्वयं भगवान शिव तहसील कार्यालय में अपना पक्ष रखने आएंगे या फिर कोई और...वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर से बात की गई तो उन्होंने सीधे इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसडीएम रायगढ़ से बात कर लें. एसडीएम रायगढ़ ने कहा कि यह मामला मेरे न्यायालय का नहीं है. मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं.

रायगढ़: रायगढ़ के कहुआकुंडा क्षेत्र वार्ड 25 में सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार रायगढ़ ने 10 लोगों के नाम नोटिस जारी किया (Raigarh Notice to Lord Shiva) है. इन 10 लोगों में भगवान शिव भी शामिल हैं. इतना ही नहीं तहसील कार्यालय के नोटिस में भगवान शिव सहित सभी को चेतावनी भी दी गई है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10 हजार का जुर्माना और कब्जे से बेदखल किया जा सकता है. अगली पेशी 25 मार्च को होनी है. उस पेशी में भोलेनाथ सहित अन्य कब्जा धारियों को निश्चित तौर पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है. ऐसे में अब देखना यह है कि उस नियत तिथि को भगवान शिव उपस्थित होते हैं या नहीं.

ये है पूरा मामला

जमीन और तालाब के कब्जे को लेकर रायगढ़ तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार ने 10 लोगों को नोटिस जारी किया है. वार्ड क्रमांक 25 की ही निवासी सुधा रजवाड़े ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें शिव मंदिर समेत 16 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है. हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय ने राज्य सरकार और तहसीलदार कार्यालय को इसकी जांच करने का आदेश दिया था. तहसील कार्यालय के अधिकारी ने एक जांच टीम बनाकर 3 दिनों तक जांच की.

Warning to Bholenath
भोलेनाथ को चेतावनी

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शिव के नाम नोटिस जारी

जांच में 10 लोगों के खिलाफ जमीन और तालाब पर कब्जा करना पाया गया. कब्जा धारियों को नोटिस के छठवें नंबर पर शिव मंदिर का नाम है जबकि यह शिव मंदिर सार्वजनिक बताई गई. नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी को संबोधित नहीं किया गया है बल्कि सीधे शिव भगवान को ही नोटिस जारी किया गया है. नायब तहसीलदार रायगढ़ ने 25 मार्च 2022 को न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है. नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अनाधिकृत है. इसके लिए आपको ₹10 हजार का जुर्माना तक अर्थदंड से दंडित कर कब्जारत भूमि से बेदखल किया जा सकता है.

भोलेनाथ होंगे कोर्ट में पेश

भूमि से बेदखल होने की दी गई धमकी

उक्त प्रकरण में 25 मार्च 2022 को इस न्यायालय में सुनवाई नियत की गई है. इस तिथि तक अपने पक्ष जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है. साथ ही वादभूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार के निर्माण कार्य से तत्काल रोक दिया गया है. 25 मार्च 2022 को जवाब पेश नहीं करने पर अर्थदंड लगाकर कब्जा भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी.

क्या पेश होंगे भगवान शिव...!

रायगढ़ कहुआकुंडा वार्ड 25 की पार्षद सपना सिदार ने बताया कि 9 मार्च को मेरे वार्ड के 10 लोगों को सरकारी जमीन और तालाब पर कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में शिव मंदिर के भगवान शिव को भी नोटिस दिया गया है. अगली सुनवाई 25 मार्च 2022 को तहसील न्यायालय रायगढ़ में पेश होने और अपना पक्ष रखने को कहा गया है. अब उसी दिन का इंतजार है, जब स्वयं भगवान शिव तहसील कार्यालय में अपना पक्ष रखने आएंगे या फिर कोई और...वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर से बात की गई तो उन्होंने सीधे इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसडीएम रायगढ़ से बात कर लें. एसडीएम रायगढ़ ने कहा कि यह मामला मेरे न्यायालय का नहीं है. मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं.

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