रायगढ़: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के कारण उद्योग धंधे ठप पड़े हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के खुलते ही औद्योगिक क्षेत्र पटरी पर आ रहा है. रायगढ़ जिला एक औद्योगिक जिला के रूप में विकसित हो रहा है. सरकार भी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छोटे-बड़े सभी उद्यमियों को सब्सिडी के तौर पर कुछ छूट दे रही है, ताकि छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, लेकिन कई उद्यमियों को सब्सिडी मिलने के बाद भी उद्योग नहीं लगा रहे हैं, जिनसे अब उद्योग विभाग सब्सिडी वापस लेने की तैयारी में है.
इसी को देखते हुए जिला उद्योग विभाग ने जिला पंजीयन विभाग को कई जानकारियां दी है. इसमें से 9 फर्म उद्योग लगाने के नाम पर स्टांप शुल्क में सब्सिडी लिए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई उद्योग नहीं लगाया गया है. अब ऐसे में फर्म के नाम से रजिस्ट्री के लिए दिए गए स्टांप शुल्क में भी छूट को वसूला जाएगा. कुल 22 लाख रुपए से अधिक की वसूली के लिए जिला पंजीयक ने संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया है. उद्योग विभाग के मुताबिक कई फर्म ऐसे हैं, जो उद्योग लगाने के नाम पर जमीन लिए थे, लेकिन 2 साल बाद भी उद्योग नहीं लगा है.
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9 उद्यमी से की जाएगी स्टांप शुल्क की वसूली
जिला पंजीयक अधिकारी पुष्पलता धुर्वे ने बताया कि उद्योग लगाने के लिए नए उद्यमियों को सरकार ने सब्सिडी के तौर पर कुछ विशेष छूट दिए जाते हैं, जिनमें से रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क भी आते हैं. ऐसे में उनसे निश्चित समय अंतराल में उद्योग से संबंधित दस्तावेज जमा करने की शर्त रखी जाती है, लेकिन सब्सिडी लेने के बाद भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जाती है. उसके बाद ऐसे उद्योगों को सब्सिडी में छूट की कटौती कर दी जाती है. उनसे स्टांप शुल्क की वसूली होती है. 9 ऐसे उद्यमी हैं, जो उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी लिए थे, लेकिन 2 साल बाद भी उद्योग नहीं लगा पाए, जिसके कारण उनकी सब्सिडी की कटौती की जा रही है.