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रायगढ़: उपभोक्ता फोरम का ग्रैंड मोटर्स पर एक्शन, करनी होगी लाखों की भरपाई

गाड़ी के दस्तावेज और इंश्योरेंस को लेकर ग्राहक और ग्रैंड मोटर्स के बीच विवाद हुआ था. मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को 12 लाख 96 हज़ार रुपए आवेदक को देने को कहा है.

रायगढ़ जिला उपभोक्ता फोरम
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Published : May 19, 2019, 7:27 PM IST

रायगढ़: जिला उपभोक्ता फोरम ने बिलासपुर के ग्रैंड मोटर्स को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए आवेदक को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है.

उपभोक्ता फोरम का ग्रैंड मोटर्स पर एक्शन

बताया जा रहा है कि गाड़ी के दस्तावेज और इंश्योरेंस को लेकर ग्राहक और ग्रैंड मोटर्स के बीच विवाद हुआ था. इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को 12 लाख 96 हज़ार रुपए आवेदक को देने को कहा है.

ये है मामला
रायगढ़ निवासी प्रदीप श्रृंगी ने 17 अगस्त 2017 को अपनी पुरानी कार एक्सचेंज कर ग्रैंड मोटर्स बिलासपुर से स्कोडा रैपिड कार खरीदी थी, जिसकी आरसी बुक और बीमा संबंधित कागजात ग्रैंड मोटर्स ने एक माह बाद देने की बात कही थी. जब काफी दिनों तक रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात नहीं मिले, तो प्रदीप ने गाड़ी नंबर बताने को कहा जिससे गाड़ी में नंबर प्लेट लगा सकें. ग्रैंड मोटर्स ने सर्विसिंग के दौरान कार का नम्बर cg 13 y 9780 बताया गया था. इसी बीच एक एक्सीडेंट में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जिसे बनवाने के लिए बिलासपुर स्थित शोरूम भेजा गया. तब प्रदीप को रजिस्ट्रेशन नंबर cg 13 z 9291 बताया गया व बीमा पॉलिसी भी दी गई. एक साल तक गाड़ी अपने पास रखने के बाद भी गाड़ी की मरम्मत नहीं हुई.

उपभोक्ता फोरम ने ठहराया दोषी
ग्रैंड मोटर्स के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर वाहन मालिक प्रदीप श्रृंगी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी पाया और आवेदक को एक माह के भीतर 12 लाख 96 हज़ार रुपये देने का आदेश दिया है.

रायगढ़: जिला उपभोक्ता फोरम ने बिलासपुर के ग्रैंड मोटर्स को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए आवेदक को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है.

उपभोक्ता फोरम का ग्रैंड मोटर्स पर एक्शन

बताया जा रहा है कि गाड़ी के दस्तावेज और इंश्योरेंस को लेकर ग्राहक और ग्रैंड मोटर्स के बीच विवाद हुआ था. इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को 12 लाख 96 हज़ार रुपए आवेदक को देने को कहा है.

ये है मामला
रायगढ़ निवासी प्रदीप श्रृंगी ने 17 अगस्त 2017 को अपनी पुरानी कार एक्सचेंज कर ग्रैंड मोटर्स बिलासपुर से स्कोडा रैपिड कार खरीदी थी, जिसकी आरसी बुक और बीमा संबंधित कागजात ग्रैंड मोटर्स ने एक माह बाद देने की बात कही थी. जब काफी दिनों तक रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात नहीं मिले, तो प्रदीप ने गाड़ी नंबर बताने को कहा जिससे गाड़ी में नंबर प्लेट लगा सकें. ग्रैंड मोटर्स ने सर्विसिंग के दौरान कार का नम्बर cg 13 y 9780 बताया गया था. इसी बीच एक एक्सीडेंट में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जिसे बनवाने के लिए बिलासपुर स्थित शोरूम भेजा गया. तब प्रदीप को रजिस्ट्रेशन नंबर cg 13 z 9291 बताया गया व बीमा पॉलिसी भी दी गई. एक साल तक गाड़ी अपने पास रखने के बाद भी गाड़ी की मरम्मत नहीं हुई.

उपभोक्ता फोरम ने ठहराया दोषी
ग्रैंड मोटर्स के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर वाहन मालिक प्रदीप श्रृंगी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी पाया और आवेदक को एक माह के भीतर 12 लाख 96 हज़ार रुपये देने का आदेश दिया है.

Intro:रायगढ जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स बिलासपुर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए आवेदक को 12 लाख 96 हज़ार रु देने का आदेश जारी किया। गाड़ी के डाक्यूमेंट्स और इंश्योरेंस को लेकर ग्राहक और ग्रैंड मोटर्स के बीच हुआ था विवाद।

Byte 01- प्रदीप श्रृंगी उपभोक्ता।
Byte02- महेंद्र यादव अधिवक्तता।( मिनी कॉलर शर्ट)
Body:दरअसल रायगढ़ निवासी प्रदीप श्रृंगी ने 17 अगस्त 2017 को अपनी पुरानी कार एक्सचेंज कर स्कोडा रैपिड कार ग्रैंड मोटर बिलासपुर से खरीदी थी जिसका आरसी बुक व बीमा संबंधित कागजात ग्रैंड मोटर्स बिलासपुर ने एक माह पश्चात् देने की बात कही थी।जब काफी दिनों तक वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात नही मील पाए तो उन्होंने गाड़ी नम्बर बताने को कहा जिससे वह अपनी स्कोडा रैपिड पर नम्बर प्लेट लगा सकें।
ग्रैंड मोटर्स द्वारा
सर्विसिंग के समय वाहन मालिक को कार का नम्बर cg 13 y 9780 बताया गया था।इसी बीच कार का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जिसे बनवाने के लिए बिलासपुर स्थित शो रूम भेज गया।तब वाहन मालिक प्रदीप शृंगी को ग्रैंड मोटर्स द्वारा वाहन का कम्पुटराइज़्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर cg 13 z 9291 बताया गया व बीमा पॉलिसी भी दी गई। एक साल तक गाड़ी अपनेपास रखने के बाद भी गाड़ी की मरम्मत नही हो पाई।
ग्रैंड मोटर्स ने आवेदक को टोटल लॉस बताया और वाहन मरम्मत कर वापस नही किया जिसके बाद वाहन मालिक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को सेवा में कमी का दोषी पाया और आवेदक को एक माह के भीतर 12 लाख 96 हज़ार रु देने का आदेश दिया।इस मामले में आवेदक की ओर से रायगढ़ के वकील महेंद्र यादव ने पैरवी करते हुए उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से अवगत कराते हुए महत्वपूर्ण फैसला वाहन मालिक के पक्ष में दिलवाया.Conclusion:
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