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समिति प्रबंधक पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज - loan amount

सारंगढ़ (sarangarh) के समिति प्रबंधक (Committee manager) द्वारा लगभग 10 किसानों (10 farmers)के साथ खाद-बीज (fertilizer seed) के नाम पर लगभग ढाई लाख की धोखाधड़ी की गई है. जिसके बाद समिति प्रबंधक ओंकार तिवारी (Committee Manager Omkar Tiwari) पर आईपीसी की धारा 420 (Section 420 of IPC) के तहत मामला दर्ज (Case registered) कर विवेचना में लिया गया.

Case registered for cheating with farmers
किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
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Published : Nov 21, 2021, 6:14 PM IST

रायगढ़: रायगढ़ (Raigarh) जिला के सारंगढ़(sarangarh) के समिति प्रबंधक (Committee manager) ने लगभग 10 किसानों (10 farmers) के साथ खाद-बीज (fertilizer seed) के नाम पर लगभग ढाई लाख की धोखाधड़ी की है. समिति प्रबंधक ओंकार तिवारी (Committee Manager Omkar Tiwari) पर आईपीसी की धारा 420 (Section 420 of IPC) के तहत मामला दर्ज (Case registered) कर विवेचना में लिया गया.

समिति प्रबंधक पर ऋण राशि में हेरफेर का आरोप

दरअसल, समिति प्रबंधक पर खाद और बीज के ऋण राशि में हेरफेर का आरोप है. जिसकी शिकायत सारंगढ़ के थाना कोसीर में लिखित दर्ज करायी गी है. बताया जा रहा है कि सेवा सहकारी समिति बरदुला के वर्तमान समिति प्रबंधक ओंकार तिवारी के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई है. शिकायत जून-जुलाई 2021 में खाद बीज के लिए किसानों ने ऋण प्राप्त किया था. समिति के प्रबंधक द्वारा कृषको के किसान किताब में ऋण राशि सही-सही प्रविष्ट की गई.

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10 किसानों से की गई धोखाधड़ी

लेकिन समिति में कंप्यूटर पोर्टल (computer portal) में अधिक ऋण राशि दर्ज (Enter loan amount) कराकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हुए समिति के खाद बीज को अधिक दाम में बेच दिया गया. जांच के बाद पाया गया कि कृषक नरेश चंद्रा द्वारा कोई खाद नहीं लिया गया है. जिसके नाम पर ₹10640 का कर्ज चढ़ाया गया. वहीं, साहस राम साहू का ग्राम कपिस्दा खाद की राशि ₹3231 जबकि ₹29625 का अधिक खाद की राशि चढ़ाया गया है. इसी तरह 10 और किसानों के साथ धोखाधड़ी का कुल ₹2,20,799 का फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें आरोपी ओंकार तिवारी समिति प्रबंधक पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

रायगढ़: रायगढ़ (Raigarh) जिला के सारंगढ़(sarangarh) के समिति प्रबंधक (Committee manager) ने लगभग 10 किसानों (10 farmers) के साथ खाद-बीज (fertilizer seed) के नाम पर लगभग ढाई लाख की धोखाधड़ी की है. समिति प्रबंधक ओंकार तिवारी (Committee Manager Omkar Tiwari) पर आईपीसी की धारा 420 (Section 420 of IPC) के तहत मामला दर्ज (Case registered) कर विवेचना में लिया गया.

समिति प्रबंधक पर ऋण राशि में हेरफेर का आरोप

दरअसल, समिति प्रबंधक पर खाद और बीज के ऋण राशि में हेरफेर का आरोप है. जिसकी शिकायत सारंगढ़ के थाना कोसीर में लिखित दर्ज करायी गी है. बताया जा रहा है कि सेवा सहकारी समिति बरदुला के वर्तमान समिति प्रबंधक ओंकार तिवारी के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई है. शिकायत जून-जुलाई 2021 में खाद बीज के लिए किसानों ने ऋण प्राप्त किया था. समिति के प्रबंधक द्वारा कृषको के किसान किताब में ऋण राशि सही-सही प्रविष्ट की गई.

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10 किसानों से की गई धोखाधड़ी

लेकिन समिति में कंप्यूटर पोर्टल (computer portal) में अधिक ऋण राशि दर्ज (Enter loan amount) कराकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हुए समिति के खाद बीज को अधिक दाम में बेच दिया गया. जांच के बाद पाया गया कि कृषक नरेश चंद्रा द्वारा कोई खाद नहीं लिया गया है. जिसके नाम पर ₹10640 का कर्ज चढ़ाया गया. वहीं, साहस राम साहू का ग्राम कपिस्दा खाद की राशि ₹3231 जबकि ₹29625 का अधिक खाद की राशि चढ़ाया गया है. इसी तरह 10 और किसानों के साथ धोखाधड़ी का कुल ₹2,20,799 का फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें आरोपी ओंकार तिवारी समिति प्रबंधक पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

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