रायगढ़ः रायगढ़ में एक युवती पर नाबालिग बालक से गलत कार्य करने और उकसाने का मामला दर्ज किया गया (Case registered against girl in Raigarh under POCSO Act) है. मामला रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले नाबालिग बालक के परिजन ने दर्ज कराया है. शिकायत में यह कहा गया है कि बालक को उस युवती ने उकसाने का काम किया और उसे अपने साथ भगाकर ले (Girl accused of seducing minor boy) गई. शिकायत के बाद काउंसलिंग की गई. अब आरोपी युवती के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के पास मामला भेजा गया है.
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ये है पूरा मामला
दरअसल, पॉक्सो एक्ट के तहत युवती को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है. चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को युवती द्वारा गलत कार्यों के लिए उकसाने,अश्लील मैसेज और घर छोड़कर उसके पास भागकर आने का दबाव बनाया जा रहा था. जिस पर परिजनों ने मामले की शिकायत बाल कल्याण समिति रायगढ़ में करते हुए बताया की नवंबर 2020 में ऑफिस कार्य के लिए एक युवती को काम पर रखा था, जिसका घर पर भी आना-जाना था. इसी दौरान घर के नाबालिग बालक से मोबाइल नम्बर लेकर युवती उससे बातें करती और उसे गलत कार्य करने के लिये उकसाती थी.
पहली बार ऐसा मामला दर्ज
एक दिन दोनों को मोबाइल पर बातें करते देख युवती को काम से हटा दिया गया. बावजूद युवती लड़के से सम्पर्क रखी थी और उसे गुड़गांव दिल्ली में रहना बताते हुए भागकर दिल्ली आने के लिये उकसाती है. शिकायत मिलने पर पर काउंसलिंग कराई गई, जिसके बाद अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा युवती पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के लिये चक्रधर नगर थाना प्रतिवेदन भेजा गया, जिस पर आरोपिया के विरूद्ध धारा 108 भादवि एवं 11 (3) (4),12 पाक्सो एक्ट के तहत चक्रधर नगर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया. कोर्ट ने युवती को जेल भेज दिया है. वहीं पुलिस दावा कर रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किसी युवती को गिरफ्तार किया है.