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छत्तीसगढ़ सरकार के पदोन्नति नियम का बहुजन समाज पार्टी ने किया विरोध - छत्तीसगढ़ सरकार की पदोन्नति नियम

Bahujan Samaj Party opposed Chhattisgarh government in Raigarh: छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में अनुसूचित जाति-जनजाति के पदोन्नति नियम का बहुजन समाज पार्टी ने रायगढ़ में विरोध किया है.

Opposition to promotion rule of Chhattisgarh government
छत्तीसगढ़ सरकार की पदोन्नति नियम का विरोध
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Published : Jan 27, 2022, 6:33 PM IST

Updated : Jan 27, 2022, 7:21 PM IST

रायगढ़: प्रदेश के सभी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिए बगैर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया में तत्काल रोक की मांग की गई है. इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम को ज्ञापन सौंपा (Bahujan Samaj Party protest in Raigarh) है. जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की है. माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने सही समय पर जवाब नहीं दिया, जिसके कारण निर्णय में देरी हो रही है.

बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार का किया विरोध

नोटिफिकेशन जारी करने में देरी

आरक्षण नियम 5 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से एक्ट बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने में देरी की जा रही है.

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18 हजार पद मूलभूत अधिकारों से रह जाएंगे वंचित

बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की लेटलतीफी से लगभग 32 फीसद पदों पर प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा नुकसान हो रहा है. शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से शिक्षक से प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नत किए जाने का आदेश दिया गया है. जिसमें लगभग 40 हजार पदों में पदोन्नति की जाएगी. बिना आरक्षण के पदोन्नति होने से लगभग 18 हजार पद अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के शिक्षक अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाएंगे.

Last Updated : Jan 27, 2022, 7:21 PM IST

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