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रायगढ़: स्कूल से लौटते वक्त छात्रा पर फेंका था एसिड, हुई 10 साल की सजा

जिला सत्र न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में फैसला लेते हुए आरोपी को 10 साल की जेल और 5 हजार जुर्माने का आदेश दिया गया.

आरोपी
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Published : Apr 30, 2019, 7:50 AM IST

Updated : Apr 30, 2019, 9:28 AM IST

रायगढ़: जिले में एक साल पहले हुए एसिड अटैक में पीड़िता को न्याय मिला है. जिला सत्र न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में फैसला लेते हुए आरोपी को 10 साल की जेल और 5 हजार जुर्माने का आदेश दिया गया.

पूरा मामला रायगढ़ का है, जहां पीड़िता 6 जुलाई 2018 को स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी. उसी समय आरोपी लीलाधर निषाद वहां पर आया और किसी बात को लेकर लड़की से झगड़ा करते हुए उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया.

जिला न्यायालय के वकील ने बताया कि रायगढ़ अपर जिला सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता के न्यायपीठ ने एक साल के अंदर ही एसिड अटैक पीड़िता को न्याय दिलाते हुए उनके पक्ष में फैसला हुआ और आरोपी को 10 साल की जेल हुई.

रायगढ़: जिले में एक साल पहले हुए एसिड अटैक में पीड़िता को न्याय मिला है. जिला सत्र न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में फैसला लेते हुए आरोपी को 10 साल की जेल और 5 हजार जुर्माने का आदेश दिया गया.

पूरा मामला रायगढ़ का है, जहां पीड़िता 6 जुलाई 2018 को स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी. उसी समय आरोपी लीलाधर निषाद वहां पर आया और किसी बात को लेकर लड़की से झगड़ा करते हुए उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया.

जिला न्यायालय के वकील ने बताया कि रायगढ़ अपर जिला सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता के न्यायपीठ ने एक साल के अंदर ही एसिड अटैक पीड़िता को न्याय दिलाते हुए उनके पक्ष में फैसला हुआ और आरोपी को 10 साल की जेल हुई.

Intro:रायगढ़ जिला अपर सत्र न्यायालय में 10 महीने में एसिड अटैक पीड़िता को मिला इंसाफ आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा पीड़िता को डेढ़ लाख का मुआवजा और साथ ही आरोपी को 5000 का आर्थिक दंड।

Byte01 अनिल श्रीवास्तव, अपर लोक अभियोजक।

Body:पूरे मामले में मे जिला न्यायालय के सरकारी वकील ने बताया कि रायगढ़ अपर जिला सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता के न्याया पीठ द्वारा 1 साल के भीतर ही एसिड अटैक पीड़िता को न्याय दिलाते हुए उनके पक्ष में फैसला करते हुए आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और ₹5000 जुर्माना. साथ ही पीड़िता को शासन द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दी गई. दरअसल पूरा मामला रायगढ़ के जतरी ग्राम का है। जब पीड़िता 6 जुलाई 2018 को स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी उसी समय आरोपी लीलाधर निषाद वहां पर आया और किसी बात को लेकर लड़की से झगड़ा करते हुए उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया।

Byte 01 अनिल श्रीवास्तव, अपर लोक अभियोजक।Conclusion:
Last Updated : Apr 30, 2019, 9:28 AM IST
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