मुंगेली: ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर फैसला आ गया है. मुंगेली जिला स्तरीय छानबीन समिति ने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है. जेसीसी(जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है. जिला स्तरीय छानबीन समिति ने इसकी जानकारी दी है.
जिला स्तरीय छानबीन समिति की ओर से ADM राजेश नशीने ने बताया कि ऋचा रुपाली साधू से जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख और जवाब मांगा गया था. उनका प्रस्तुत जवाब समिति को संतुष्ट नहीं करता है. इसलिए ऋचा रुपाली साधू का जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है. बता दें कि राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र के छानबीन के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया था. जिसके पास जाति प्रमाणपत्र को निरस्त करने का नहीं, निलंबित करने का अधिकार है.
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नहीं मिला अतिरिक्त समय
मुंगेली जिला प्रशासन की इस जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ने फैसला मीडिया के सामने सार्वजनिक किया है. इस बात के संकेत थे कि जिला स्तरीय छानबीन समिति ऋचा रुपाली साधू का जाति प्रमाण पत्र निलंबित करेगी और अभिलेखों को सौंपने के लिए जो अतिरिक्त समय मांगा गया है, वह नहीं दिया जाएगा.
मामला राज्यस्तरीय छानबीन समिति के पास
ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय छानबीन समिति से निलंबित होने के बाद अब मामला राज्य की उच्चस्तरीय छानबीन के पास जाएगा. जहां पर राज्य स्तरीय समिति इस मामले पर आगे का फैसला लेगी.
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प्रमाण पत्र का नहीं हो सकेगा उपयोग
जाति प्रमाण पत्र को लेकर आए फैसले को लेकर जानकार बता रहे हैं कि निलंबन अवधि में ऋचा जोगी प्रमाण पत्र का उपयोग नही कर सकेंगी. मरवाही उपचुनाव को लेकर ऋचा जोगी के नाम से नामांकन फार्म लिया गया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ऋचा जोगी इस सीट से जेसीसी(जे) की उम्मीदवार हो सकती है. ऐसे में जाति को लेकर आए फैसले के बाद अब मामला फंसता नजर आ रहा है.