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'CAA नागरिकता देने वाला कानून है छीनने वाला नहीं' - NRC और CAA का समर्थन

मुंगेली में बीजेपी ऑफिस में बेलतरा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और NRC, CAA पर अपनी राय रखी.

Beltra MLA Supporting NRC and CAA  in mungeli
NRC और CAA का समर्थन करते बेलतरा विधायक
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Published : Jan 8, 2020, 5:55 PM IST

मुंगेली : बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने CAA का समर्थन करते हुए बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'NRC और CAA पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वो प्रेस वार्ता ले रहे हैं.

प्रेसवार्ता को संबोधित करते बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि, 'ये कानून दूसरे देशों से पीड़ित होकर भारत में आए और सालों से यहां रह रहे लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, न की किसी की नागरिकता छीनने वाला है. उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14 की व्याख्या कर बताया कि कानून संविधान सम्मत है. अगर सरकार के पास उचित वर्गीकरण का कारण है तो वो समुदाय विशेष को रिलीफ दे सकती है और वो वर्गीकरण इस्लामिक देशों में धार्मिक उत्पीड़न का होना है.

उन्होंने कहा कि, 'इस कानून से किसी भी भारतीय चाहे वो हिन्दू हो या मुसलमान, किसी के भी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा'. इसके साथ ही उन्होंने कई सवालों का जवाब भी दिया.

पढ़ें- CAA देश को जोड़ने वाला कानून है, देश को तोड़ने वाला नहीं- डॉ रमन सिंह

विधायक ने कहा कि, 'गरिकता देने के लिए कानून पहले से ही था और कई लोगों ने उस कानून के तहत भारत की नागरिकता ली भी है. नागरिकता संशोधन कानून में 11 साल भारत में रहने की बाध्यता की अवधि को घटाकर 5 साल किया गया है. कुछ कागजात संबंधी प्रावधानों में ढील दी है, जिससे सालों से भारत में रह रहे लोगों को नागरिकता मिल सके'.

मुंगेली : बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने CAA का समर्थन करते हुए बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'NRC और CAA पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वो प्रेस वार्ता ले रहे हैं.

प्रेसवार्ता को संबोधित करते बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि, 'ये कानून दूसरे देशों से पीड़ित होकर भारत में आए और सालों से यहां रह रहे लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, न की किसी की नागरिकता छीनने वाला है. उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14 की व्याख्या कर बताया कि कानून संविधान सम्मत है. अगर सरकार के पास उचित वर्गीकरण का कारण है तो वो समुदाय विशेष को रिलीफ दे सकती है और वो वर्गीकरण इस्लामिक देशों में धार्मिक उत्पीड़न का होना है.

उन्होंने कहा कि, 'इस कानून से किसी भी भारतीय चाहे वो हिन्दू हो या मुसलमान, किसी के भी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा'. इसके साथ ही उन्होंने कई सवालों का जवाब भी दिया.

पढ़ें- CAA देश को जोड़ने वाला कानून है, देश को तोड़ने वाला नहीं- डॉ रमन सिंह

विधायक ने कहा कि, 'गरिकता देने के लिए कानून पहले से ही था और कई लोगों ने उस कानून के तहत भारत की नागरिकता ली भी है. नागरिकता संशोधन कानून में 11 साल भारत में रहने की बाध्यता की अवधि को घटाकर 5 साल किया गया है. कुछ कागजात संबंधी प्रावधानों में ढील दी है, जिससे सालों से भारत में रह रहे लोगों को नागरिकता मिल सके'.

Intro:मुंगेली- NRC,CAA और CAB के भ्रम को दूर कर आमजन को वास्तविकता से अवगत कराने जिला भाजपा कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि यह कानून वर्षो से पीड़ित व भारत में रह रहे लोगो को नागरिकता देने वाला कानून है ना की किसी की नागरिकता छिनने वाला।Body:मुंगेली में NRC,CAA और CAB के भ्रम को दूर कर आमजन को वास्तविकता से अवगत कराने जिला भाजपा कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि जब महात्मा गाँधी से लेकर नेहरु व् इंदिरा गाँधी से लेकर मनमोहन सिंह ने भी समय समय पर इस्लामिक देशो में रह रहे अल्पसंख्यको की पीड़ा जानकर उन्हें भारत में सुविधाए देने की बातें कही जिस आधार पर मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को बनाने की बात कहकर इसे लोकसभा व् राज्य सभा से संविधान सम्मत तरीके से पास कराया तो विरोध की बात क्यों किया जा रहा है ।
बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने बताया की यह कानून वर्षो से पीड़ित व् भारत में रह रहे लोगो को नागरिकता देने वाला कानून है ना की किसी की नागरिकता छिनने वाला । उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14 की व्याख्या कर बताया की कानून संविधान सम्मत है । अगर सरकार के पास उचित वर्गीकरण का कारण है तो वह समुदाय विशेष को रिलीफ दे सकती है और वह वर्गीकरण इस्लामिक देशो में धार्मिक उत्पीडन का होना है इस कानून से किसी भी भारतीय चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान ,किसी के भी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथ ही उन्होंने बारी बारी कई अफवाहों का जवाब दिया। श्री सिंह आगे बताया की नागरिकता देने के लिए कानून पहले से ही था और कई लोगो ने उस कानून के तहत भारत की नागरिकता ली भी है । नागरिकता संशोधन कानून में 11 वर्ष भारत में रहने की बाध्यता की अवधि को घटाकर 5 वर्ष किया गया है व् कुछ कागजात संबंधी प्रावधानों में ढील दी है जिससे वर्षो से भारत में रह रहे लोगो को नागरिकता मिल सके।
विधायक श्री सिंह ने यह भी स्पष्ट किया गया की जिन 6 समुदायों को इस कानून में नागरिकता लेने की सुविधा दी गयी है उसके अलावा भी पुरे विश्व में रह रहे हर समुदाय के लोगो के लिए पुराने नागरिकता कानून इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता लेने का अधिकार यथावत रखा गया है व् उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । उन्होंने आगे कहा कि वो दिन चले गए जब मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए होता था कांग्रेस अब उन्हें भड़काना बंद करे. देश का हर मुसलमान देश हित के कानून में साथ खड़ा है व् सीएए के समर्थन में है और यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है नागरिकता कानून उनका कोई अधिकार नहीं छीनता। Conclusion:प्रेसवार्ता में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गिरीश शुक्ला तथा एनआरसी जनजागरण के जिला प्रभारी निश्चल गुप्ता,जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक,जनपद उपाध्यक्ष शिवप्रताप सिंह, नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर,नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह, सहित अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित थे।
बाइट-1-ठा. रजनीश सिंह (विधायक,बेलतरा छग)

रिपोर्ट-शशांक दुबे, ईटीवी भारत मुंगेली
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