मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में 3 साल पहले नाबालिग दुष्कर्म का मामला सामने आया था. आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर रेप किया था. पीड़िता द्वारा केस दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा था. करीब साढ़े 3 साल बाद शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो मनेंद्रगढ़ ने रेप के आरोपी को सजा सुनाया है. आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
क्या था पूरा मामला: केल्हारी थाना क्षेत्र में 1 जुलाई 2020 की घटना है. अपने से लगभग आधी उम्र की नाबालिग लड़की को आरोपी ने शादी का झांसा दिया. विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया, आरोपी 33 के आरोपी ने पीड़िता के गांव में घूमने गया था. इस दौरान आरोपी और पीड़िता के बीच जान-पहचान हुई थी. इसी बीच आरोपी पीड़िता के मोबाइल में फोन लगाकर कहता था कि वह शादी करना चाहता है. घटना तिथि 1 जुलाई 2020 को आधी रात वह किशोरी को भगाकर अपने चाचा के सूने मकान में ले गया था. यहां पीड़िता के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए. आरोपी उसे चाचा के मकान में ही रखकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था.
3 साल पहले का है पूरा मामला: पीड़िता के पिता की रिपार्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2) व अधिनियम की धारा-4, 6 के तहत केस दर्ज किया और एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही मामले की जांच रिपोर्ट अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो मनेंद्रगढ़ सौंपी थी.
आरोपी को 20 साल कारावास की सजा: करीब साढ़े 3 साल बाद शनिवार को मामले में अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो मनेंद्रगढ़ ने अपना फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.