कोरिया: कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव की आमसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत की मौजूदगी में स्कूली बच्चों को चुनावी सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया. जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने विधायक अम्बिका सिंहदेव को नोटिस जारी किया है.वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्कूल के प्राचार्य को इस मामले में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया है.
कांग्रेस प्रत्याशी को कारण बताओ नोटिस : रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 03 अंकिता सोम ने बैकुंठपुर विधानसभा निर्वाचन के इण्डियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी अम्बिका सिंहदेव को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा आम निर्वाचन के लिए घोषणा जारी किए जाने के साथ ही कोरिया जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगी है.
वीडियो निगरानी दल ने दी जानकारी : रिटर्निंग ऑफिसर अंकिता सोम ने जानकारी दी है कि वीडियो निगरानी दल के प्रतिवेदन और वीडियो के अवलोकन में सभा में बच्चों का होना पाया गया. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना (हाई स्कूल करजी) ग्राउण्ड में कांग्रेस के स्टार प्रचारक डॉ. चरणदास महंत का स्वागत स्कूली यूनिफॉर्म में बच्चों ने किया था.जिसकी फोटो वायरल हुई थी.
रिटर्निंग ऑफिसर ने थमाया नोटिस :चुनावी सभा के आयोजन के स्कूल के प्राचार्य ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था.जिसके बाद रिटर्निंग आफिसर 03 बैकुण्ठपुर ने सभा के आयोजन के लिए अनुमति दी थी. लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को मंच के सामने बिठाकर भाषण सुनाया गया.किसी भी चुनावी सभा में स्कूली बच्चों को शामिल करना भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. जिसके लिए रिटर्निग ऑफिसर अंकिता सोम ने कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव को तीन दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया है.आदेश पत्र में ये कहा गया है कि नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने पर एकपक्षीय कार्यवाई की जाएगीय
स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल निलंबित : वहीं इस मामले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना प्राचार्य को निलंबित किया गया है.क्योंकि चुनावी सभा में स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में शामिल करवाया गया था. जो कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना के प्राचार्य देवकरण सिंह को पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.लेकिन जवाब समाधानकारक नहीं मिलने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने देवकरण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरिया बैकुण्ठपुर रहेगा.