कोरिया: जिले के खड़गवां थाना अंतर्गत युवती का इलाज करने के बहाने दुष्कर्म करने पर कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई हुई है. मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था. जांच और पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
भिलाई टाउनशिप में चाकू की नोक पर घर में घुसकर नाबालिग से रेप
ये है पूरा मामला: पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर वह अपनी छोटी बहन के साथ 17 मई 2021 को सुबह 9 बजे आरोपी डॉक्टर अबू कासीम खान के दुबछोला खड़गवा स्थित घर के क्लिीनिक में इलाज कराने गई. आरोपी डॉक्टर ने पहले पीड़िता का इलाज किया फिर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता ने ये बात परिजनों को बताई. परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अजाक थाने में शिकायत की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 342, 376, 506 और 3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट लगाई और उसे गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
कोरिया जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा दी
कोरिया जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कोरिया: जिले के खड़गवां थाना अंतर्गत युवती का इलाज करने के बहाने दुष्कर्म करने पर कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई हुई है. मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था. जांच और पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
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ये है पूरा मामला: पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर वह अपनी छोटी बहन के साथ 17 मई 2021 को सुबह 9 बजे आरोपी डॉक्टर अबू कासीम खान के दुबछोला खड़गवा स्थित घर के क्लिीनिक में इलाज कराने गई. आरोपी डॉक्टर ने पहले पीड़िता का इलाज किया फिर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता ने ये बात परिजनों को बताई. परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अजाक थाने में शिकायत की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 342, 376, 506 और 3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट लगाई और उसे गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.