कोरियाः बैंकुठपुर में जमीन पर अवैध कब्जा मामले में एक कारोबारी संजय अग्रवाल पर हत्या और डकैती का झूठा मामला दर्ज कराया गया था. दो साल बाद कोर्ट ने मामले में पीड़ित को राहत देते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. तत्कालीन डीएसपी पर भी मामले में शामिल होने का आरोप है.
संजय अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2017 में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विष्णु सिंह ने उनके खिलाफ हत्या और डकैती का मामला दर्ज कराया था. संजन ने बताया कि मामले में तत्कालीन डीएसपी आरपी तिवारी ने विष्णु सिंह से साठगांठ कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर, उससे विष्णु सिंह को 8 लाख 25 हजार रुपये भी दिलवाए गए थे. मामले में कहीं सुनवाई न होने से परेशान संजय अग्रवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
आरपी तिवारी और विष्णु सिंह को कोर्ट ने माना दोषी
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विवेचना अधिकारी तत्कालिक डीएसपी आरपी तिवारी और विष्णु सिंह को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. संजय ने बताया कि नियमों को ताक पर रखकर तत्कालिक डीएसपी ने प्रतिवेदन तैयार किया था. जिसमें डकैती हत्या जैसे अपराध को शामिल कर झूठी धारा लगा दी गई थी.