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कोरिया: प्रशासन ने लॉकडाउन में दी ये छूट

कोरिया जिले में कलेक्टर एस एन राठौर ने अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के प्रतिष्ठान, संस्थान और दुकान को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी हैं.

exempted with conditions in lockdown in koriya
कोरिया में लॉकडाउन
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Published : Apr 16, 2021, 2:21 PM IST

कोरिया: जिले में 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है. इस दौरान लोगों को राहत देने के लिए कलेक्टर ने पहले के अपने आदेश में संशोधन किया है. शर्तों के साथ अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के प्रतिष्ठान, संस्थान एवं दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है.

शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट

इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. पोस्ट ऑफिस और बैंक सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी. इन संस्थानों में एक साथ चार से ज्यादा लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

छत्तीसगढ़ में बेकाबू कोरोना: वैक्सीन की नई खेप पहुंची रायपुर

पेट्रोल पंप संचालकों को मेडिकल इमरजेंसी, खाद्यान परिवहन, औद्योगिक एवं निर्माण इकाईयों और SECL के कार्यों में प्रयुक्त वाहनों को पेट्रोल, डीजल बेचने की अनुमति होगी.

प्रदेश में कोरोना

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 15,256 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है. वहीं 9,643 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज/रिकवर हुए हैं. राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,21,769 पहुंच गई है. राजधानी रायपुर में कोरोना बेलगाम

रायपुर में गुरुवार को 3438 नए मरीज मिले हैं. राजधानी में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन (total lockdown) लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं. फिर भी राजधानी में कोरोना की रफ्तार रूकने का नाम नहीं ले रही है. गुरुवार को 60 मरीजों की इलाज की दौरान मौत हो गई है.

कोरिया: जिले में 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है. इस दौरान लोगों को राहत देने के लिए कलेक्टर ने पहले के अपने आदेश में संशोधन किया है. शर्तों के साथ अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के प्रतिष्ठान, संस्थान एवं दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है.

शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट

इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. पोस्ट ऑफिस और बैंक सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी. इन संस्थानों में एक साथ चार से ज्यादा लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

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रायपुर में गुरुवार को 3438 नए मरीज मिले हैं. राजधानी में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन (total lockdown) लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं. फिर भी राजधानी में कोरोना की रफ्तार रूकने का नाम नहीं ले रही है. गुरुवार को 60 मरीजों की इलाज की दौरान मौत हो गई है.

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