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कोरिया: कलेक्टर ने किया ग्राम पंचायत कार्यालय खुलने के समय का निर्धारण, हर हफ्ते बैठक के भी निर्देश

ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों को बेहतर करने के लिए कलेक्टर एसएन राठौर ने जिलों के पंचायत कार्यालय के खुलने का समय निर्धारित कर दिया है. ग्राम पंचायत सुबह 10 बजे से शान 5 बजे तक खुलेंगी. साथ ही सोमवार को पंचायत स्तर के कार्यकताओं की बैठक होगी.

Collector determines opening time of Gram Panchayat
ग्राम पंचायत कार्यालय खुलने के समय का निर्धारण
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Published : Nov 19, 2020, 6:02 AM IST

कोरिया: कलेक्टर एसएन राठौर ने जिले में पंचायत के कार्यो को सुचारू रूप से संचालन के लिए और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत जिले के समस्त ग्राम पंचायतों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए हैं.

कलेक्टर ने सरपंच और सचिव के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. ग्राम पंचायत भवन में हर हफ्ते की सोमवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक संरपच और सचिव को पंचायत अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न संस्था प्रमुखों और पंचायत स्तर के कार्यकताओं के कार्योे की समीक्षा और समन्वय बैठक करने होंगे. इसके लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

पढ़ें: पखांजूर: पेसा कानून को लेकर कार्यशाला आयोजित, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव हुए शामिल

ऐसी होगी व्यवस्था

इसके अलावा जिन पंचायत सचिवों के पास एक से अधिक पंचायत का प्रभार होगा, वहां यह समीक्षा बैठक मंगलवार को दोपहर 3 बजेे 4 बजे तक करनी होगी. बैठक में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के सभी आंगनबाडी कार्यकर्ता, उचित मूल्य दुकान के संचालक, पंचायत अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानपाठक, मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकता, पुनर्वास कार्यकर्ता, स्वच्छता ग्राही, साक्षरता कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन संचालक और पंचायत स्तरीय संस्था प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य होगी. कलेक्टर ने बैठक के तत्काल बाद 4 बजे से 4.30 बजे तक ग्रामवासियों की समस्याओं, आवेदनों पर विचार कर निराकरण करने के भी निर्देश दिए हैं.

कोरिया: कलेक्टर एसएन राठौर ने जिले में पंचायत के कार्यो को सुचारू रूप से संचालन के लिए और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत जिले के समस्त ग्राम पंचायतों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए हैं.

कलेक्टर ने सरपंच और सचिव के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. ग्राम पंचायत भवन में हर हफ्ते की सोमवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक संरपच और सचिव को पंचायत अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न संस्था प्रमुखों और पंचायत स्तर के कार्यकताओं के कार्योे की समीक्षा और समन्वय बैठक करने होंगे. इसके लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

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ऐसी होगी व्यवस्था

इसके अलावा जिन पंचायत सचिवों के पास एक से अधिक पंचायत का प्रभार होगा, वहां यह समीक्षा बैठक मंगलवार को दोपहर 3 बजेे 4 बजे तक करनी होगी. बैठक में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के सभी आंगनबाडी कार्यकर्ता, उचित मूल्य दुकान के संचालक, पंचायत अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानपाठक, मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकता, पुनर्वास कार्यकर्ता, स्वच्छता ग्राही, साक्षरता कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन संचालक और पंचायत स्तरीय संस्था प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य होगी. कलेक्टर ने बैठक के तत्काल बाद 4 बजे से 4.30 बजे तक ग्रामवासियों की समस्याओं, आवेदनों पर विचार कर निराकरण करने के भी निर्देश दिए हैं.

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