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Koria latest news : महिला पटवारी वंदना कुजूर निलंबित, सरकारी जमीन के नामंतरण का मामला

Koria latest news बैकुंठपुर की एसडीएम अंकिता सोम ने काम में लापरवाही बरतने पर महिला पटवारी को निलंबित कर दिया है. महिला पटवारी ने सरकारी नहर की जमीन को निजी जमीन बताते हुए किसी और के नाम में नामांतरण कर दिया था.जिसकी शिकायत के बाद जांच की गई. जांच में दोषी पाए जाने के बाद महिला पटवारी पर कार्रवाई की गई.

महिला पटवारी वंदना कुजूर निलंबित
महिला पटवारी वंदना कुजूर निलंबित
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Published : Oct 28, 2022, 7:49 PM IST

Updated : Oct 29, 2022, 11:17 AM IST

कोरिया : जिला मुख्यालय बैकुंठपुर एसडीएम अंकिता सोम ने हल्का क्रमांक 5 की पटवारी वंदना कूजूर को सरकारी कामों में घोर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09, 1 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया (Baikunthpur SDM Ankita Som suspends female patwari ) है.

पहले भी जारी हो चुका था नोटिस : इससे पूर्व तहसीलदार बैकुंठपुर ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर कार्य करने पर नोटिस जारी किया गया था . पटवारी पर लगे आरोपों में कहा गया था कि ग्राम मंडलपारा में उनके द्वारा शासकीय नहर की भूमि को अपने निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोगों के नाम पर नामांतरण कर दिया गया. जिस पर तहसीलदार बैकुंठपुर की जांच प्रतिवेदन के अनुसार गड़बड़ी पाए जाने को लेकर पटवारी पर निलंबन की कार्यवाही की गई.

ये भी पढ़ें- वनअधिकार पट्टे के लिए मांगी रिश्वत, मिली फटकार

आपको बता दें कि वंदना कुजुर पटवारी (female patwari Vandana Kujur) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिसमें मंडलपारा स्थित एक भूमि को नहर की भूमि बता दिया गया था. उसके साथ बताई गई नहर की भूमि का विक्रय दो हजार अट्ठारह उन्नीस में नामांतरण पंजी में बिना सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण के कर दिया गया था. जिसकी जांच पर महिला पटवारी दोषी पाई गई. इस पर बैकुंठपुर एसडीएम अंकिता सोम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए निलंबन की कार्यवाई की है.Koria latest news

कोरिया : जिला मुख्यालय बैकुंठपुर एसडीएम अंकिता सोम ने हल्का क्रमांक 5 की पटवारी वंदना कूजूर को सरकारी कामों में घोर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09, 1 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया (Baikunthpur SDM Ankita Som suspends female patwari ) है.

पहले भी जारी हो चुका था नोटिस : इससे पूर्व तहसीलदार बैकुंठपुर ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर कार्य करने पर नोटिस जारी किया गया था . पटवारी पर लगे आरोपों में कहा गया था कि ग्राम मंडलपारा में उनके द्वारा शासकीय नहर की भूमि को अपने निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोगों के नाम पर नामांतरण कर दिया गया. जिस पर तहसीलदार बैकुंठपुर की जांच प्रतिवेदन के अनुसार गड़बड़ी पाए जाने को लेकर पटवारी पर निलंबन की कार्यवाही की गई.

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आपको बता दें कि वंदना कुजुर पटवारी (female patwari Vandana Kujur) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिसमें मंडलपारा स्थित एक भूमि को नहर की भूमि बता दिया गया था. उसके साथ बताई गई नहर की भूमि का विक्रय दो हजार अट्ठारह उन्नीस में नामांतरण पंजी में बिना सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण के कर दिया गया था. जिसकी जांच पर महिला पटवारी दोषी पाई गई. इस पर बैकुंठपुर एसडीएम अंकिता सोम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए निलंबन की कार्यवाई की है.Koria latest news

Last Updated : Oct 29, 2022, 11:17 AM IST
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