कोरबा : यात्री वाहनों में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए शासन ने सभी पैसेंजर वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ ही पैनिक बटन लगाने का सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं. एक्सीडेंट, किडनैपिंग और बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने और उन पर तुरंत एक्शन लेने के लिए ये डिवाइस तैयार किया गया है.
इसके साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अब सभी पैसेंजर वाहनों का रजिस्ट्रेशन इस डिवाइस के लगने के बाद ही किया जाएगा. डिवाइस की गैरमौजूदगी में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.
तत्काल मिलेगी सहायता
कोरबा में यात्री बस, स्कूल बसों के साथ ही छोटे पैसेंजर व्हीकल में ये डिवाइस लगाए जा रहे हैं. अब तक दो कंपनियों ने इस आदेश के तहत रजिस्ट्रेशन करा लिया है. इस ट्रैकिंग डिवाइस को बीएसएनल से अनुबंध कर सीधे पुलिस की 112 हेल्पलाइन नंबर से कनेक्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद यात्री या फिर स्कूल वाहनों में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन को दबाते ही 112 के जरिए वाहन को ट्रैक कर तत्काल मदद के लिए पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी.