कोरबा: जिले में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है. कोरोना संक्रमितों के मद्देनजर कोविड गाइडलाइंस के पालन में अब कड़ाई बरती जाएगी. जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के दुकानों और बाजारों के बंद होने का समय दोपहर 3 बजे तक निश्चित कर दिया गया है. अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी. वहीं किसी काम से घर से बाहर जाने पर पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा.
बैठक के बाद निर्णय
कलेक्टर किरण कौशल ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व, पुलिस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई. कोरोना वायरस के शहर में फैलाव को रोकने के लिए जरूरी चर्चा की. उन्होंने शहर में कोरोना के नियंत्रण के लिए लोगों को कोविड प्रोटोकाॅल का शत-प्रतिशत पालन करने की अपील की है. साथ ही अधिकारियों को शासकीय दिशा-निर्देशों और कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं.
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एस जयवर्धन, एएसपी कीर्तन राठौर, एसडीएम कोरबा सुनील नायक, नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा सहित सभी एसडीओपी, सीएसपी और सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी शामिल हुए.
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आठ सेक्टरों में बंटेगा कोरबा शहर
कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाते हुए प्रशासन ने कोरबा शहर को 8 सेक्टरों में बांट दिया है. हर सेक्टर को बेरीकेडस से अलग-अलग किया जाएगा. कलेक्टर ने एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद करने के निर्देश दिए.
मेडिकल स्टोर्स, राशन, सब्जी बाजार जैसी जरूरी सेवाओं की व्यवस्था सेक्टर में ही सुनिश्चित की जाएगी. सेक्टरों को इस तरह से बांटा जाएगा कि उनमें अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें पर्याप्त संख्या में रहें ताकि निर्धारित समय में भी एक सेक्टर के लोग इन चीजों के लिए दूसरे सेक्टर में न जाएं. कलेक्टर ने दोपहर तीन बजे के बाद अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही सेक्टर से बाहर जाने वाले लोगों को अनुमति देने के निर्देश दिए. उन्होंने बेवजह घूमने वाले लोगों पर और इंटर सेक्टर आवागमन करने पर कड़ी कार्रवाई करने कहा.
सभी सेक्टर्स के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल कोविड ड्यूटी नियुक्त कर दिए गए हैं. यह सभी सेक्टर ऑफिसर नगर निगम क्षेत्र के आठ जोनों में एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन का उल्लंघन के साथ-साथ दोपहर तीन बजे के बाद लोगों की बेवजह आवाजाही पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे.
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दोपहर तीन बजे बंद होंगी दुकानें
शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों और जिले के सभी नगरीय निकायों में संचालित दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंटों, होटलों सहित सभी प्रकार के स्थाई-अस्थाई दुकानों के खुलने-बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है.
- स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी.
- सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी.
- पार्सल लेने और टेक अवे, होम डिलीवरी की सुविधा रात 9 बजे तक रहेगी.
- जिले के सभी चौपाटी और अस्थाई ठेले भी दोपहर 3 बजे बंद हो जाएंगे.
इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडनीय और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.