कोरबा: कोरोना काल में सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन को लेकर प्रशासन असमंजस में है. दरअसल बुधवार को कोरबा कलेक्टर ने तीसरी बार आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, अब सैलून और ब्यूटी पार्लर का संचालन सोमवार से शुरू किया जाएगा, लेकिन लोगों को इसका लाभ लेने के लिए हर हाल में अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा.
कलेक्टर किरण कौशल के आदेश के मुताबिक, 25 मई यानि सोमवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे. इससे पहले 13 मई को भी सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद ये खुलने भी लगी थीं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर फिर से इन्हें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था. वहीं गुरुवार को जारी आदेश में कलेक्टर ने फिर से सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन को अनुमति दे दी है.
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बार-बार आदेश बदलने से नाराज नाई संघ
बार-बार आदेश बदलने से जिला नाई संघ काफी नाराज है. उन्होंने इसका विरोध भी किया. नाई संघ ने धार्मिक आयोजनों में काम नहीं करने के संबंध में भी ज्ञापन सौंपा था. इसके बाद 21 मई को दुकान संचालकों को नियमों का पालन करते हुए दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है. सैलून और ब्यूटी पार्लर का फायदा लेने के लिए हर ग्राहक को संचालक से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा. वहीं इसके संचालकों को ग्राहकों के नाम और नंबर लिखना अनिवार्य है. कलेक्टर ने और भी कई नियमों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी है.