कोरबा: जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिले में अब दूसरे जिलों के कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होगा. दूसरे जिले के कोरोना संक्रमितों को भर्ती करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी. बता दें कि जिले के चार प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है. अस्पतालों को जारी आदेश में साफ उल्लेख है कि कलेक्टर की बिना अनुमति के बाहर के मरीजों को अस्पताल भर्ती नहीं करेंगे. ऐसा करने पर उन्हें कोरोना के इलाज की मान्यता से हाथ धोना पड़ सकता है.
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इन निजी अस्पतालों में इलाज की मिली है इजाजत
जिले में फिलहाल 10 सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है. साथ ही जिले के चार प्राइवेट अस्पताल न्यू कोरबा हॉस्पिटल कोसाबाड़ी, सृष्टि मेडिकल रिस्दी, एनकेएच जीवन आशा जमनीपाली और विनायक हॉस्पिटल पाली में कोरोना मरीजों के इलाज चल रहा है.
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कोरबा में लगातार बढ़ रहे मामले
जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में सोमवार को 24 घंटे में 1036 संक्रमित सामने आए हैं. सोमवार को 17 संक्रमितों की मौत हुई है. जिले में अबतक 277 संक्रमितों की मौत हो चुकी है.
जानिए कहां कितने बेड हैं खाली
अस्पताल का नाम | कुल बेड | रिक्त |
न्यू कोरबा हॉस्पिटल, कोसाबाड़ी | 100 | 21 |
सृष्टि मेडिकल इंस्टिट्यूट, रिस्दी | 55 | 00 |
एनकेएच जीवनआशा, जमनीपाली | 50 | 00 |
विनायक हॉस्पिटल, पाली | 20 | 12 |