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Korba: अदालत ने आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, सिलबट्टे से की थी पत्नी की हत्या - कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय

कोरबा में 3 फरवरी 2020 को महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को आदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी पति ने सिलबट्टे से वार कर पत्नि को मौत के घाट उतारा था. पूरा मामला कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के लालघाट का है.korba district court

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पति को सुनाई आजीवन कारावास का सजा
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Published : Mar 27, 2023, 9:22 PM IST

Updated : Mar 29, 2023, 1:25 PM IST

पति को सुनाई आजीवन कारावास का सजा

कोरबा: बालको नगर थाना क्षेत्र में पति वासुदेव ने 3 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद, कुछ समय तक आरोपी जमानत पर बाहर भी रहा. हत्या के इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी कौशल प्रसाद श्रीवास ने बताया कि "कोर्ट में 14 गवाहों से बयान लिए गए. मामला 2 साल तक चला. जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि वासुदेव ने सिलबट्टे से अपनी पत्नी के सीने पर वार किया था, जिसके कारण ही उसकी मौत हुई थी. हत्या का आरोप प्रमाणित होने पर कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संघपुष्पा भलपहरी की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. 1000 का जुर्माना भी लगाया है."


ये है पूरा मामला: कौशल प्रसाद श्रीवास ने बताया कि "लगभग 2 साल पहले 3 फरवरी 2020 को मृतका शांति बाई को जिला अस्पताल कोरबा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान ही शांति बाई की मौत हो गई थी. मामला दर्ज कर कोरबा पुलिस मामले की जांच कर रही थी. सीने की पसली भी टूटी हुई मिली थी. पुलिस की जांच के दौरान मृतिका के पति वासुदेव से पूछताछ की. उसके बार बार बयान बदलने पर पुलिस को वासु पर शक हुआ. कड़ाई से पूछताछ करने पर वासु ने पत्नी शांति बाई के साथ मारपीट करना स्वीकारा था."

यह भी पढ़ें: korba: राहुल पर कार्रवाई के बाद भड़के कांग्रेसी, भाजपा कार्यालय में घुसकर फाड़े पोस्टर, पुलिस से की झूमा झटकी

आरोपी पति किया खुलासा: आरोपी पति ने बताया कि "घटना के दिन वह अपने परिचित के घर से शराब पीकर लौटा था. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. पत्नी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे मुझे चोट लगी. फिर उसने गुस्से में सिल बट्टा से पत्नि के सीने पर वार कर दिया, जिससे शांति बाई बेहोश हो गई. फिर जब उसे जिला अस्पताल कोरबा लाया गया, तब चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

पति को सुनाई आजीवन कारावास का सजा

कोरबा: बालको नगर थाना क्षेत्र में पति वासुदेव ने 3 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद, कुछ समय तक आरोपी जमानत पर बाहर भी रहा. हत्या के इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी कौशल प्रसाद श्रीवास ने बताया कि "कोर्ट में 14 गवाहों से बयान लिए गए. मामला 2 साल तक चला. जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि वासुदेव ने सिलबट्टे से अपनी पत्नी के सीने पर वार किया था, जिसके कारण ही उसकी मौत हुई थी. हत्या का आरोप प्रमाणित होने पर कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संघपुष्पा भलपहरी की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. 1000 का जुर्माना भी लगाया है."


ये है पूरा मामला: कौशल प्रसाद श्रीवास ने बताया कि "लगभग 2 साल पहले 3 फरवरी 2020 को मृतका शांति बाई को जिला अस्पताल कोरबा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान ही शांति बाई की मौत हो गई थी. मामला दर्ज कर कोरबा पुलिस मामले की जांच कर रही थी. सीने की पसली भी टूटी हुई मिली थी. पुलिस की जांच के दौरान मृतिका के पति वासुदेव से पूछताछ की. उसके बार बार बयान बदलने पर पुलिस को वासु पर शक हुआ. कड़ाई से पूछताछ करने पर वासु ने पत्नी शांति बाई के साथ मारपीट करना स्वीकारा था."

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आरोपी पति किया खुलासा: आरोपी पति ने बताया कि "घटना के दिन वह अपने परिचित के घर से शराब पीकर लौटा था. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. पत्नी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे मुझे चोट लगी. फिर उसने गुस्से में सिल बट्टा से पत्नि के सीने पर वार कर दिया, जिससे शांति बाई बेहोश हो गई. फिर जब उसे जिला अस्पताल कोरबा लाया गया, तब चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

Last Updated : Mar 29, 2023, 1:25 PM IST

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